कर्मचारी-पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर, पेंशन-ग्रेच्युटी का होगा भुगतान, इस तरह होगी गणना, DoPT ने जारी किए आदेश

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। एक तरफ जहां केंद्रीय 6th-7th pay commission कर्मचारी और पेंशनर्स (employees-pensioners) के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि को लेकर आदेश जारी कर दी गई। दूसरी तरफ पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPT) द्वारा केंद्र सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत अनुबंध पर सेवारत कर्मचारियों की गणना पेंशन और ग्रेच्युटी (pension-gratuity) के लिए सेवा के रूप में नियम और शर्तें निर्धारित की गई है। कर्मचारियों के नियम के पालन के तहत पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में नवीन आदेश जारी करते हुए कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ देने के निर्देश सभी विभागों को दिए गए हैं।

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 17 के अनुसार, एक व्यक्ति, जो शुरू में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक अनुबंध पर सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था और बाद में अस्थायी रूप से उसी या किसी अन्य पद पर नियुक्त किया गया था, पेंशन योग्य प्रतिष्ठान में स्थानापन्न या वास्तविक क्षमता, बिना किसी रुकावट के, सरकार को वापस करने के विकल्प का प्रयोग कर सकता है, उस सेवा के लिए किसी भी अन्य मुआवजे सहित उस पर ब्याज के साथ अंशदायी भविष्य निधि में सरकार का योगदान और सेवा की अवधि की गणना, उक्त अनुबंध, अर्हक सेवा के रूप में गणना होगी।


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Kashish Trivedi

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