कर्मचारी शिक्षकों के लिए कैबिनेट का बड़ा फैसला, नए वेतनमान को मंजूरी, 2016 से होंगे संशोधित, 30-50 हजार रूपए तक बढ़ेगा वेतन-मानदेय

Kashish Trivedi
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चंडीगढ़, डेस्क रिपोर्ट। शिक्षक और 7th pay commission कर्मचारी (teachers employees) के लिए बेहद अच्छी खबर है। दरअसल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक तरफ जहां रिक्त पदों को भरने के लिए सेवानिवृत शिक्षकों को मानदेय (honorarium) पर अतिथि अध्यापक नियुक्त करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों को नवीन वेतनमान दिए जाने का भी फैसला लिया गया है। कर्मचारी शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान (UGC pay scale) के तहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा वर्तमान में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को न्यूनतम मानदेय भी बढ़ाकर 33,600 किया गया है। 1020 नए पदों पर भर्ती को भी मंजूरी मिली है। जिससे शिक्षक कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। वही सभी नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू किए जाएंगे।

1 अक्टूबर से नियम लागू होने की स्थिति में एक तरफ जहां कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि देखने को मिले।गी वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों की कमी पर भी अंकुश लगेंगे। पंजाब में विश्वविद्यालय और कॉलेज में शिक्षक और उनके संवर्ग कर्मचारियों की लंबित मांग को पूरा किया गया है। 15 जनवरी 2016 से उनके वेतनमान को संशोधित करने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही राज्य के विश्वविद्यालय सहित शासकीय कॉलेज और सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेज में शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा।

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इस मामले में मुख्यमंत्री कार्य के लिए के प्रवक्ता ने विशेष जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय और कॉलेज में अध्यापक सहित सामान स्तर में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के लिए 15 जनवरी 2016 से उनके वेतन स्केल को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह संशोधन 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया जाएगा। सातवें वेतन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ऐसा होने की स्थिति में कर्मचारियों सहित शिक्षकों के वेतन एवं पर वृद्धि देखी जाएगी। वहीं उनके वेतन बढ़कर 20,000 से 60,000 तक हो सकेंगे।

व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। कैबिनेट द्वारा राज्य के शासकीय कॉलेज में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय को 33600 प्रतिमाह किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। 33600 से कम मानदेय अतिथि शिक्षकों को उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। इसके लिए शासकीय कॉलेज में कार्यरत अयोग्य अतिथि और शिक्षकों को अधिसूचना के 2 साल के भीतर यूजीसी मानव को पूरा करना अनिवार्य होगा वरना वह पारिश्रमिक में किसी भी वृद्धि के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।

कॉलेज में विजिटिंग फैकेल्टी भेजने के लिए भी तैयारी की गई है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। ऐसे में 70 वर्ष की उम्र तक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विजिटिंग फैकल्टी के रूप में नियुक्त किया जाता है। वही Session के हिसाब से उन्हें मानदेय उपलब्ध कराए जाएंगे। हालांकि यह मानदेय 30000 रूपए महीने से अधिक नहीं किया जाएगा।


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