नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर केंद्रीय विभाग द्वारा लगातार बड़े ऐलान जा रहे हैं। दिवाली से पहले उन्हें तोहफा देने का सिलसिला जारी है। एक तरफ 7th pay commission कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। वहीं रेलवे द्वारा कर्मचारियों को बोनस (bonus) की मंजूरी दे दी गई है। इसी बीच अब डाक विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पोस्टर बोनस और और पीएलबी (PLB) सहित अनुग्रह राशि (Ex gratia) के भुगतान पर आदेश जारी किए गए हैं। इसके लिए गणना और नीति नियम भी तय किए गए हैं, जो कर्मचारियों के लिए जानना आवश्यक है। जल्द ही कर्मचारियों के खाते में बोनस की राशि देखी जाएगी।
जारी आदेश के मुताबिक एमटीएस/ग्रुप ‘सी’ और अराजपत्रित समूह ‘बी’ में डाक विभाग के कर्मचारियों को 60 (साठ) दिनों के परिलब्धियों के समतुल्य उत्पादकता लिंक्ड बोनस के भुगतान के लिए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति से अवगत कराने का निदेश हुआ है। ग्रामीण डाक सेवकों को बोनस का अनुग्रह भुगतान, जो सभी सगाई की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद नियमित रूप से लगे हुए हैं, और अस्थायी स्थिति से सम्मानित अस्थायी मजदूरों को बोनस का तदर्थ भुगतान भी 60 (साठ) समान अवधि के लिए दिन के लिए भत्ता/मजदूरी के बराबर भुगतान किया जाना है।
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नियमित कर्मचारी:
उत्पादकता से जुड़े बोनस की गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जाएगी:-
औसत परिलब्धियां X बोनस के दिनों की संख्या
30.4 (महीने में दिनों की औसत संख्या)
- नियमित विभागीय कर्मचारियों के लिए “परिलब्धियों” में वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन, महंगाई वेतन, प्रशिक्षण संस्थानों में संकाय सदस्यों को भत्ता, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता, महंगाई भत्ता और प्रशिक्षण भत्ता। लेखा वर्ष 2021-22 के दौरान किसी भी माह में 7000/- रुपये (सात हजार रुपये मात्र) से अधिक के वेतन के आहरण के मामले में, परिलब्धियां केवल 7000/- रुपये (सात हजार रुपये मात्र) प्रति माह तक ही सीमित होंगी।
- एक नियमित कर्मचारी के लिए “औसत परिलब्धियां” को बारह से विभाजित करके, वर्ष 2021-22 के दौरान 1.4.2021 से 31.03.2022 की अवधि के लिए कुल वेतन को विभाजित करके, प्रत्येक महीने के वेतन को रु 7000/- प्रति माह मिलेगा। हालांकि, किसी दिए गए महीने में ईओएल और डाइस-नॉन की अवधि के लिए, 7000/- रुपये की उच्चतम सीमा से आनुपातिक कटौती की आवश्यकता होगी।
- उन कर्मचारियों के मामले में जो लेखा वर्ष के दौरान निलंबनाधीन थे, या जिन पर मृत्यु-रहित या दोनों का आरोप लगाया गया था, इस अधिकारी आदेश संख्या 26-8/80-पीएपी के क्रमशः पैरा 1 और 3 के तहत जारी स्पष्टीकरण आदेश (Pt.I) दिनांक 11.6.1981 और संख्या 26-4/87-PAP (Pt.II) दिनांक 8.2.1988 लागू होंगे।
- वे कर्मचारी जिन्होंने त्यागपत्र/सेवानिवृत्त या सेवा छोड़ दी है या डाक विभाग के भीतर प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं या जो 31.03.2022 के बाद डाक विभाग के बाहर प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं, वे भी बोनस के हकदार होंगे। ऐसे सभी कर्मचारियों के मामले में, अनुमेय उत्पादकता से जुड़ा बोनस उपरोक्त पैरा 2.1 से 2.3 के प्रावधानों के अनुसार होगा।
ग्रामीण डाक सेवक (GDS)
- जीडीएस के संबंध में जो 2021-22 के दौरान पूरे वर्ष ड्यूटी पर थे, औसत मासिक समय से संबंधित निरंतरता भत्ते की गणना समय से संबंधित निरंतरता भत्ता (TRCA) और उनके द्वारा 1.4. 2021 से 31.3.2022 को 12 से विभाजित किया गया। जहां समय से संबंधित निरंतरता भत्ता 7000/- रुपये से अधिक है। इस अवधि के दौरान किसी भी माह में भत्ता 7000/- रुपये प्रति माह तक सीमित रहेगा। बोनस के अनुग्रह भुगतान की गणना नीचे दिए गए अनुसार बोनस फॉर्मूले को लागू करके की जा सकती है:
औसत TRCA x बोनस के दिनों की संख्या
30.4 (महीने में दिनों की औसत संख्या)
- उन जीडीएस के संबंध में जो पोस्टमैन / एमटीएस संवर्ग में अल्पावधि रिक्तियों में लगे थे, इस निदेशालय द्वारा ओ.एम. क्रमांक 23-01/2019-जीडीएस दिनांक 23.10.2019 के किसी विकल्प द्वारा आहरित भत्ते को या तो स्थानापन्न या पदधारी जीडीएस के लिए अनुग्रह बोनस गणना में नहीं गिना जाएगा। ।
- यदि कोई जीडीएस वर्ष के एक भाग के लिए नई नियुक्ति के माध्यम से, या ड्यूटी से हटाए जाने के लिए, या सेवा छोड़ने के लिए ड्यूटी पर रहा है, तो उसे ऊपर पैरा 3.1 में निर्धारित प्रक्रिया को लागू करके गणना की गई अनुपातिक अनुग्रह बोनस का भुगतान किया जाएगा।
- वे ग्रामीण डाक सेवक, जिन्होंने 31.03.2022 के बाद इस्तीफा दिया/सेवामुक्त कर दिया है या सेवा छोड़ दी है, वे भी आनुपातिक अनुग्रह बोनस के हकदार होंगे। ऐसे सभी ग्रामीण डाक सेवकों के मामले में, अनुमत अनुग्रह बोनस उपरोक्त पैरा 3.1 के प्रावधानों के अनुसार होगा।
- उन ग्रामीण डाक सेवकों के मामले में जिन्हें लेखा वर्ष के दौरान टाल दिया गया था, या जिन पर डेथ-नॉन लगाया गया था, या दोनों, इस कार्यालय आदेश संख्या 26-08/ 80-PAP (Pt-I) दिनांक 11.6.1981 और संख्या 26-04/87-PAP(P.II]) दिनांक 8.2.1988 लागू होंगे।