नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों के पे फिक्सेशन और वेतन निर्धारण को लेकर मंत्रालय ने नवीन आदेश जारी किए। जिसके तहत 7th pay commission कर्मचारियों को वेतन भत्ते सहित पे फिक्सेशन (Employees pay fixation) का लाभ दिया जाएगा। 14 सितंबर 2022 को जारी हुए आदेश के मुताबिक सीएसएस सेक्शन ऑफिसर (CSS Section officers) के वेतन निर्धारण पर बड़ी अपडेट सामने आई है।
CSS के अनुभाग अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक वेतनमान प्रदान करने और उनके वेतन निर्धारण पर स्पष्टीकरण के संबंध में आदेश जारी किये गए हैं। कार्मिक, पीजी और पेंशन मंत्रालय कि तरफ से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आदेश में वेतन निर्धारण की शर्त तय की है, इसके तहत ही कर्मचारियों को वेतन का लाभ दिया जायेगा।
नवीन आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस विभाग के दिनांक 01.04.2014 और 21.04.2014 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापनों की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जो सीएसएस के अनुभाग अधिकारियों को एनएफएस के अनुदान और उस पर वेतन के निर्धारण को नियंत्रित करते हैं।
ऑस्कर की रेस में आएगी ‘आरआरआर’, नॉमिनेशंस में हो सकता है नाम
आदेश के तहत विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कुछ मामलों में अनुभाग अधिकारियों/आशुलिपिकों के परिणामों के आधार पर CSSS से एसओ एसएल 2015 के विरुद्ध नियुक्त अनुभाग अधिकारियों को एनएफएस के अनुदान पर वेतन का वास्तविक लाभ (Gr.B/Gr.I) LDCE 2015 को कथित तौर पर 1.4.2015 से 01.07.2019 अनुमति दी गई है।
इस मामले की स्था.(वेतन) प्रभाग, डीओपीटी के परामर्श से जांच की गई है। यह दोहराया जाता है कि एफआर 17(1) के अनुसार, सीएसएसएस संवर्ग अर्थात पीएस (तदर्थ/नियमित) से उक्त ग्रेड में नियुक्त सीएसएस संवर्ग के अनुभाग अधिकारी, एनएफएस के अनुदान की तिथि को यानी 01.07.2019 अनुभाग अधिकारी के पद पर नहीं थे लेकिन पीए/पीएस (तदर्थ) के पद पर सीएसएसएस के अधिकारी थे। अत: उन्हें वास्तविक वित्तीय लाभ 01.07 2019 से स्वीकार्य नहीं है, बल्कि नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही स्वीकार्य है।
आदेश में संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है जहां अनुभाग अधिकारियों/आशुलिपिकों (ग्रेड बी/जीआर) के परिणामों के आधार पर सीएसएसएस से एसओ एसएल 2015 के खिलाफ नियुक्त अनुभाग अधिकारियों को एनएफएस के अनुदान पर वास्तविक वेतन लाभ मिलता है। (Gr.B/Gr.I) LOGE 2015 को 01.07.2019 से प्रदान किया गया है और इस विभाग को सूचित करते हुए, यदि वे दिनांक 01.04.2014 और 21.04.2014 के मौजूदा निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं, तो तत्काल इसमें सुधारात्मक कार्रवाई करें।