विजयवाड़ा, डेस्क रिपोर्ट। राज्य सरकार (state government) ने एक बार फिर से कर्मचारियों (employees) को बड़ी राहत दी है। दरअसल उनके वेतनमान (pay scale) की घोषणा की गई है। नए वेतनमान (New pay scale) की घोषणा के साथ ही फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) सहित अन्य भत्ते (allowances) पर भी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। साथ ही वेतन के निर्धारण के लिए भी नियम तय किए गए हैं। इस नियम के तहत ही वेतन का निर्धारण किया जाएगा। जिसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।
राज्य सरकार ने शुक्रवार को कर्मचारियों के नए वेतनमान की घोषणा करते हुए आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार इसके 32 ग्रेड और 83 चरण होंगे। वहीँये वेतनमान ऐसे कर्मचारियों के लिए है, जो 1 जुलाई 2018 से पहले सेवा में हैं।आदेश में APSRTC RPS-2017 में 1 जुलाई 2018 को उनके मूल वेतन में 3.1 प्रतिशत का एक कारक जोड़ा जाता है।
नए मूल वेतन का उपयोग राज्य सरकार के संशोधित वेतनमान-2022 के तहत वेतन तय करने के लिए किया जाएगा। यदि इस प्रकार प्राप्त आंकड़ा आरपीएस-22 में मौजूदा चरणों से मेल नहीं खाता है, तो वेतन आने वाले आंकड़े के ऊपर के स्तर पर तय किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से, APSRTC RPS-2017 में 1 जुलाई 2018 को मूल वेतन को राज्य सरकार RPS-22 में पद पर लागू संशोधित मूल वेतन की गणना के लिए 1.031 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाएगा।
वहीँ यदि किसी कर्मचारी का वेतन प्रासंगिक संशोधित वेतनमान (Relevant Revised Pay Scale) में न्यूनतम वेतन से कम हो जाता है, तो इसे वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित राशि उपयुक्त संशोधित वेतनमान के अधिकतम से अधिक है तो अंतर को व्यक्तिगत वेतन के रूप में माना जाएगा और भविष्य में वेतन वृद्धि में समाहित किया जाना चाहिए, जिसमें ठहराव वेतन वृद्धि (अधिकतम पांच) की मंजूरी के कारण हो।
APSRTC कर्मचारियों के संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि जो कर्मचारी 1 जुलाई, 2018 और 1 जनवरी, 2020 के बीच सेवाओं में शामिल हुए। उन्हें शामिल होने की तिथि के अनुसार वेतन RPS-22 के लागू वेतनमान में काल्पनिक रूप से तय किया जाएगा। इस अनुमानित वेतन वार्षिक वेतन वृद्धि जो 1 जनवरी, 2022 तक देय हो, को 1 जनवरी, 2022 को वेतन की गणना के लिए जोड़ा जा सकता है।
चूंकि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कोई ग्रेड पे नहीं है। इसलिए APSRTC परिवहन कर्मचारियों के लिए भी कोई ग्रेड नहीं होगा। 1 जनवरी, 2020 से महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस और सिटी कॉम्पेंसरी अलाउंस (CCA) राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर होगा।