कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, CPSEs 2017 और 2007 पे स्केल के लिए DA में वृद्धि, एक अप्रैल से लागू

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र (central Government) ने फिर से 7th pay कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल CPSEs Employees 2007 और 2017 के संशोधित वेतनमान के लिए दिए आदेश जारी किए हैं। दरअसल 2017 CPSEs Employees के लिए जहां DA वृद्धि 30% की गई है। वहीं संशोधित वेतनमान 2007 के लिए डीए बढ़कर (DA Hike) 185.3 फीसद किया गया हैं। लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। डीए वृद्धि 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। इसके लिए 8 अप्रैल को आदेश जारी किए गए हैं।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) में गैर-संघीय पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पदों के वेतनमान में संशोधन 01.01.2017 के संशोधित दरों पर आईडीए का भुगतान (IDA Payment) संबंधित आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि अधोहस्ताक्षरी को डीपीई के दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 और अनुबंध-III (बी) का संदर्भ लेने का निर्देश दिया जाता है।

जिसमें सीपीएसई के बोर्ड स्तर और बोर्ड से नीचे के स्तर के अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरें दर्शाई गई हैं। 2017 वेतनमान के लिए 01.04.2022 से सीपीएसई के अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों को देय डीए की दर 30.0% निर्धारित की गई है।

वहीँ जारी आदेश के मुताबिक डीए की उपरोक्त दर यानी 30.0% आईडीए कर्मचारियों के मामले में लागू होगी, जिन्हें डीपीई के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार संशोधित वेतनमान (2017) दिनांक 03.08.2017, 04.08.2017 और 07.09.2017 की अनुमति दी गई है। वहीँ जारी आदेश के मुताबिक निर्देश दिए गए हैं कि भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई के लिए पूर्वोक्त को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई के ध्यान में लाएं।

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2007 के कर्मचारी के संशोधित वेतन DA Hike 185.3%

साथ ही 2007 के कर्मचारी के संशोधित वेतन पर आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि अधोहस्ताक्षरी को डीपीई के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 6 और अनुबंध-II (बी) का संदर्भ लेने का निर्देश दिया जाता है जिसमें बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और सीपीएसई के गैर-संघीय पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरों को दर्शाया गया है।

2007 के वेतनमान के लिए 01.04.2022 से सीपीएसई के अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों को देय डीए की दर 185.3% है। डीए की उपरोक्त दर यानी 185.3% आईडीए कर्मचारियों के मामले में लागू होगी, जिन्हें डीपीई के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार संशोधित वेतनमान (2007) दिनांक 26.11.2008, 09.02.2009 और 02.04.2009 की अनुमति दी गई है।

आईडीए या औद्योगिक महंगाई भत्ता भारत सरकार के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSE) के कर्मचारियों के साथ-साथ श्रम ब्यूरो द्वारा घोषित मूल्य सूचकांक संख्या के अनुसार पेंशनभोगियों के लिए दिया जाने वाला एक प्रकार का भत्ता है। हालांकि, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की बात करें तो आईडीए अनिवार्य भत्ता नहीं है, और इसका मतलब है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां अपने कर्मचारियों को इस तरह का भत्ता देने के लिए मजबूर नहीं हैं।

इसके अलावा, मुद्रास्फीति के बोझ को कम करने के लिए त्रैमासिक आधार पर मुद्रास्फीति की दर के कारण आईडीए दरों में काफी बार संशोधन किया जाता है, जहां इसके अलावा, सरकार अतिरिक्त लाभों के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए विभिन्न भत्ता योजनाएं लेकर आई है।

आईडीए की गणना कैसे करें

पीएसयू आईडीए दरों की गणना करना वास्तव में कठिन काम नहीं है और आपको बता दे कि आईडीए दर संशोधन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याओं पर आधारित है।

दूसरे पीआरसी कर्मचारी के लिए आईडीए गणना फॉर्मूला

  • नई आईडीए दर = (औसत सीपीआई – आधार सूचकांक) * 100
  • आधार सूचकांक = 126.33
  • आईडीए दर में वृद्धि = नई आईडीए दर – पुरानी आईडीए दर

ये गणना सिर्फ उदाहरण के लिए:

यदि मार्च 2020 के लिए सीपीआई 326 है, अप्रैल 2020 329 है और मई 2020 की उम्मीद 334 है, और औसत सीपीआई 329.66 है, तो गणना होगी
[(329.66 – 126.33) / 126.33] * 100 = 160.95(170)


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