नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। रेलवे (Railway) ने अपने कर्मचारियों (Employees) को एक बार फिर से बड़ी राहत दी है। दरअसल रेलवे कर्मचारियों (Railway Employees) को जारी आदेश के मुताबिक अपने E-APAR को जल्द अपडेट (E-apar update) करने की सलाह दी गई है। कर्मचारियों को लगातार E-APAR अपलोड करने को लेकर चेतावनी जारी की जा रही है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं अब रेलवे बोर्ड (railway board) ने कर्मचारियों को राहत देते हुए E-APAR जमा करने की अवधि को अंतिम बार 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है।
जारी आदेश के मुताबिक अब तक 47000 कर्मचारियों द्वारा अभी भी E-APAR की रिपोर्टिंग के साथ कार्रवाई पूरी नहीं की गई है। लंबित E-APAR के संबंध में क्षेत्रवार विस्तृत स्थिति को दर्शाते हुए पदोन्नति, Salary, Pension सहित MACP सहित पेंशन की राशि को समय पर पूरा करने में दिक्कत हो सकती है।
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जिसके कारण कर्मचारियों को 30 अप्रैल से जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वही विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद E-APAR के सीमा विस्तार की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और जिन 47000 कर्मचारियों द्वारा अब तक इसे पूरा नहीं किया गया। वह जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरा कर ले।
बता दें कि इससे पहले 10 मार्च तक कर्मचारियों को डीए पर अपलोड करने की चेतावनी दी गई थी। ऐसा नहीं करने की स्थिति में प्रमोशन, एनुअल रिटर्न भरने सहित आदि का लाभ देने में हितकारी पीछे रह जाएंगे। इससे पहले HRMS प्रणाली के माध्यम से अपील करने के लिए कर्मचारियों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद कर्मचारियों की मांग को देखते हुए स्व मूल्यांकन दाखिल करने के लिए इसे 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया था।
जारी आदेश के मुताबिक निर्देश दिया गया है कि कृपया बोर्ड के सम संख्या के पत्र का संदर्भ लें। दिनांक 16.03.2022 को ऊपर उद्धृत किया गया था जिसमें वर्ष 2020-21 के लिए एपीएआर की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने की समय सीमा को अंतिम अवसर के रूप में 15.04.2022 तक बढ़ा दिया गया था।
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वहीँ कई बार समय सीमा के विस्तार के बावजूद, लगभग 47000 एपीएआर अभी भी रिपोर्टिंग के साथ लंबित हैं और बाद के चरणों को अंतिम रूप देने के लिए हैं। लंबित एपीएआर के संबंध में क्षेत्रवार विस्तृत स्थिति अनुबंध-ए के रूप में संलग्न है। इन एपीएआर को अंतिम रूप देने में देरी वर्ष 2020-2 के लिए एपीएआर से संबंधित प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए समस्याएं पैदा कर रही है) और विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे पदोन्नति को अंतिम रूप देने, / एमएसीपी आदि को समय पर पूरा करने में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है।
इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2020-21 के लिए एपीएआर को अंतिम रूप देने की समयसीमा को 30.04.2022 तक एक और विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। यह सलाह दी जाती है कि सभी पीसीपीओ व्यक्तिगत रूप से इन लंबित एपीएआर के पूरा होने की निगरानी कर सकते हैं और 30.04.2022 तक अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं।