अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ी अपडेट, नियम में संशोधन, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। बीते दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi) द्वारा देशभर में नौकरियों में नियुक्ति की बात कही गई थी। साथ ही सभी विभागों (Departments) को इस संबंध में जल्द कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। इसी बीच गृह मंत्रालय (MHA) में कर्मचारियों के आश्रितों (dependents of employees) को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति (Commpassionate appointment) की नीति को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। इस पॉलिसी (policy) के तहत मंत्रालय में उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि यह नियुक्ति अनुकंपा के तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी।

इस संबंध में आदेश जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा है कि मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 43019/9/2019-स्था.(डी) दिनांक 23.08.2021 के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए एक संशोधित नीति अपनाई है। आपसे अनुरोध है कि इसे ‘नया क्या है’ अनुभाग में और ‘दस्तावेज़’ अनुभाग में ‘नीतियों और दिशानिर्देशों’ में MHA वेबसाइट पर प्रकाशित करके इसे सार्वजनिक डोमेन में रखें।

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अनुकंपा नियुक्ति योजना का उद्देश्य सेवाकाल में मरने वाले या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करना है, जिससे उसका परिवार गरीबी में और आजीविका के साधन के बिना रह जाता है और परिवार को राहत देता है। संबंधित सरकारी कर्मचारी को आर्थिक तंगी से उबारना और उसे आपात स्थिति से उबारने में मदद करना। इस संबंध में संबंधित दिशानिर्देश डीओपी एंड टी द्वारा अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/02/0212-स्था। (D) दिनांक 16.01.2013 द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

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  1. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 43019/9/2019-स्था.(डी) दिनांक 23.08.2021 के माध्यम से अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश निर्धारित किए। इसे प्रभावी बनाने के लिए कल्याण अधिकारी की भूमिका तय करने, आवेदनों के मूल्यांकन के लिए बिंदु आधारित योग्यता योजना अपनाने, प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट आईडी के साथ अनुक्रमित करने और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के कार्यवृत्त को सार्वजनिक डोमेन में डालने जैसे विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए थे।
  2. कल्याण अधिकारी मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दिलाने में सहायता करेगा। आवेदक को पहले चरण में व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाएगा और व्यक्तिगत रूप से पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं और औपचारिकताओं के बारे में सलाह दी जाएगी। आवश्यक जानकारी का पता लगाने और अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को संसाधित करने के लिए आवेदक द्वारा विधिवत भरे हुए प्रोफार्मा का उपयोग किया जाएगा।
  3. अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदनों पर मंत्रालय में उप सचिव/निदेशक स्तर के तीन अधिकारियों – एक अध्यक्ष और दो सदस्यों वाली एक समिति द्वारा विचार किया जाएगा। कल्याण अधिकारी को उसके रैंक के आधार पर समिति का एक सदस्य/अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। समिति की अनुशंसा को निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा।
  4. पारदर्शिता और निष्पक्षता अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति योजना के प्रमुख पहलू हैं। परिवार की वित्तीय स्थिति का समग्र मूल्यांकन कमाने वाले सदस्यों की उपस्थिति, परिवार के आकार, बच्चों की उम्र और परिवार की वित्तीय जरूरतों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।
  5. इस मंत्रालय में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अत्यधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों में इंगित अनुबंध-I में दिए गए अनुसार 100 बिंदु-पैमाने पर विभिन्न विशेषताओं के आधार पर एक बिंदु आधारित योग्यता योजना तैयार की जानी चाहिए।
  6. अनुबंध-I में उल्लिखित बिंदु आधारित योग्यता योजना को लागू करते समय, यदि स्थिति उत्पन्न होती है कि कुछ उम्मीदवार योग्यता में समान अंक प्राप्त करते हैं और संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी ऐसे उम्मीदवारों की योग्यता तय करने में असमर्थ हैं, तो ऐसे मामलों में टाई-ब्रेकिंग कारक हो सकता है प्रति आश्रित उपलब्ध आय हो, अर्थात अनुबंध-I में निर्धारित कुल पहले तीन वित्तीय मानदंड (वार्षिक पेंशन, कुल टर्मिनल लाभ और कमाई करने वाले सदस्यों की वार्षिक आय और संपत्ति से आय) को आश्रितों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। प्रति आश्रित उपलब्ध आय जितनी कम होगी, उन आवेदकों में रैंक जितना अधिक होगा, जिनके स्कोर बराबरी पर होंगे।
  7. प्रति आश्रित उपलब्ध आय का कारक लागू करने के बाद भी टाई होने की स्थिति में, सरकारी सेवक की बची हुई सेवा पर विचार किया जा सकता है। यह सुझाव दिया गया है क्योंकि यह निहित हो सकता है कि मृतक की सेवा जितनी लंबी होगी, परिवार पर उतना ही अधिक प्रभाव पड़ेगा। उच्च शेष सेवा वाले सरकारी सेवक से संबंधित आवेदकों को कम शेष सेवा वाले की तुलना में माना जाएगा।

अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आवेदनों के प्रोसेसिंग में प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक जानकारी का पता लगाने के लिए अनुलग्नक- II में दिए गए फॉर्म का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें तीन भाग शामिल हैं:-

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  • सेवा में रहते हुए या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुए सरकारी सेवकों के आश्रितों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने के लिए एक प्रपत्र उस कार्यालय द्वारा भरा जाए, जिसमें रोजगार प्रस्तावित है।
  • अनुकंपा नियुक्ति के लिए 100 अंकों के पैमाने पर C रिलेटिव मेरिट प्वॉइंट असेसमेंट।
  • बिंदु आधारित योग्यता योजना अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए योजना को आवश्यक वस्तुनिष्ठता, एकरूपता और पारदर्शिता प्रदान करती है।

वहीँ आदेश के मुताबिक अब से, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदकों की तुलनात्मक योग्यता का आकलन करने के लिए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के साथ इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा।


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Kashish Trivedi

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