भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) के Pensioners-कर्मचारियों (Employees) के पेंशन (pensioners) पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल अब हर 3 महीने में पेंशनर्स हितग्राहियों के सत्यापन का कार्य किया जाएगा। राज्य शासन ने इसके निर्देश दिए हैं। राज्य शासन द्वारा इस निर्देश के पीछे एक बड़ा कारण है।
जानकारी के मुताबिक पेंशन भुगतान में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। दरअसल राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि का भुगतान 358 मृतकों के बैंक खाते में जमा किया गया है। लापरवाही सामने आने के बाद अब नगर पालिका द्वारा बैंक से यह राशि वापस बुलाने की तैयारी की गई है। बता दे कि राशि वापसी मंगवाने के क्रम में 100 हितग्राही के खाते से राशि वापस ले ली ली गई है जबकि अन्य के साथ यह कार्रवाई जारी है।
मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह गड़बड़ी तक उजागर हुई जब राज्य सरकार के सामाजिक न्याय और कल्याण विभाग ने पेंशन पाने वाली हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन की बात कही। जिसके बाद निर्देश का पालन करते हुए विदिशा जिले के साथ नगर निकाय में 5 महीने तक नगर पालिका के मैदानी अमले द्वारा हितग्राहियों के घर-घर जाकर उनके जीवित होने का सत्यापन किया गया।
इस दौरान तीन नगर निकाय में हर महीने पेंशन पाने वाले 358 हितग्राही मृत पाए गए हैं। जिसमें नगर पालिका के 187, गंजबासौदा के 160 और सिरोंज के 11 हितग्राही शामिल थे। मामले में सामाजिक न्याय और कल्याण विभाग विदिशा के उपसंचालक पीके मिश्रा का कहना है कि पेंशन योजना में हितग्राही को हर साल जीवित होने का प्रमाण पत्र देने का प्रावधान नहीं है। इसलिए नगर निकाय का अमला सूचनाओं पर निर्भर हैं। गलत सूचनामिलने की वजह से गड़बड़ी हुई है। हालांकि Pensioners के खाते से राशि निकाली गई है और इसकी जांच की जा रही है। वहीं राज्य शासन के निर्देश के बाद अब हर 3 महीने में हितग्राहियों के सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं।