ITR Filing पर बड़ी अपडेट, करदाताओं के लिए जानना आवश्यक, अंतिम तिथि- पेनल्टी सहित इनकम टैक्स रिटर्न नियम पर नवीन जानकारी

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। आयकर रिटर्न (ITR Return 2022) पर करदाताओं (Tax payers) के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। दरअसल आयकर रिटर्न की तारीख कब नजदीक आ गई है। इससे पहले आइटीआर फाइलिंग (ITR Filing) अंतिम तिथि सहित फाइलिंग फी अंतिम तिथि और टैक्स रिटर्न पर नवीन अपडेट जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। वहीँ वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अधिकांश करदाताओं के लिए इस वर्ष आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। दरअसल प्रत्येक करदाता के लिए अंतिम तिथि से पहले अपना ITR दाखिल करना महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं करने पर लेट फाइलिंग फीस के रूप में पेनल्टी लगती है।

ITR दाखिल करने की नियत तारीख 2022

जिन व्यक्तियों और वेतनभोगी कर्मचारियों के खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई है।

ITR-1 SAHAJ

50 लाख तक की कुल आय वाले निवासी पात्र हैं। आय में वेतनभोगी व्यक्ति, व्यक्ति, एक घर की संपत्ति, अन्य स्रोत और 5,000 रुपये तक की कृषि आय शामिल है।

ITR-2

यदि व्यक्तियों के पास म्यूचुअल फंड, स्टॉक की बिक्री से अर्जित पूंजीगत लाभ है या उनके पास एक से अधिक गृह संपत्ति है, तो वे आईटीआर -2 के लिए पात्र हैं।

ITR 3

जिन व्यक्तियों को व्यवसाय के लाभ और लाभ से आय होती है, वे ITR-3 के लिए पात्र होंगे।

ITR-4

ITR-4 उन व्यक्तियों और HUF द्वारा भरा जा सकता है जिनकी आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी व्यवसाय से आय है

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ITR–5

ITR-5 व्यक्तियों, HUF, कंपनियों या व्यक्तिगत रूप से ITR-7 दाखिल करने वालों के अलावा अन्य लोगों द्वारा जमा किया जाना चाहिए।

ITR-6

ITR-6 को उस कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी द्वारा दाखिल किया जाना चाहिए जिसे ITR‐7 में रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।

ITR-7

इस फॉर्म का इस्तेमाल उन व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा किया जाना चाहिए, जिन्हें सेक्शन 139(4A) या सेक्शन 139 (4B) या सेक्शन 139 (4C) या सेक्शन 139 (4D) के तहत रिटर्न भरना होता है।

HUF के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 2022

आयकर नियमों के अनुसार, हिंदू अविभाजित परिवार एचयूएफ के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि, जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, भी 31 जुलाई है। कुछ करदाताओं के खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता है। ऐसे करदाताओं को अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए विस्तारित समय प्रदान किया जाता है।

ऐसे करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 अक्टूबर, 2022 है (जब तक कि सरकार द्वारा इसे बढ़ाया नहीं जाता)। इन करदाताओं में एक कंपनी, एक फर्म का एक कार्यकारी भागीदार या व्यक्ति और अन्य संस्थाएं जैसे प्रोपराइटरशिप, फर्म आदि शामिल हैं, जिनके खातों का ऑडिट किया जाना आवश्यक है।

धारा 92E के तहत रिपोर्ट करने वाले करदाताओं के लिए ITR देय तिथि

करदाताओं को संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करने पर धारा 92E के तहत एक रिपोर्ट जमा करनी होती है। ऐसे करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 30 नवंबर, 2022 है।

देरी से ITR फाइल करने की देय तिथि

विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। अभी तक भारत सरकार ने आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा नहीं की है। इसलिए, करदाताओं को 31 जुलाई, 31 अक्टूबर या 30 नवंबर को या उससे पहले अपना रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है।

कहां दाखिल करें ITR

करदाता वर्ष 2022-2023 के लिए आयकर वेबसाइट (https://incometaxindia.gov.in) पर स्वयं अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। वे सीए जैसे टैक्स फाइलिंग प्रोफेशनल्स की भी मदद ले सकते हैं। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं जो करदाताओं के लिए अपना रिटर्न दाखिल करना आसान बनाते हैं।

ITR लेट फाइलिंग पेनल्टी

टैक्सपेयर्स को लेट फाइलिंग फीस देनी होगी। धारा 234F के तहत, 31 जुलाई के बाद ITR दाखिल करने के लिए 5000 रुपये का विलंब शुल्क लागू होता है। हालांकि, 5 लाख रुपये से कम वार्षिक कर योग्य आय वाले छोटे करदाताओं के लिए आईटीआर की समय सीमा समाप्त होने पर जुर्माना सिर्फ 1000 रुपये है।

इसके अतिरिक्त, करदाताओं को नियत तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करने पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234ए के तहत ब्याज जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ब्याज जुर्माना तब लागू होता है जब व्यक्ति 31 जुलाई के बाद अपने स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान करता है। यदि अग्रिम कर का भुगतान किया जाता है तो धारा 234B और 234C के तहत ब्याज जुर्माना भी लागू हो सकता है।


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