रंजीत सिंह मर्डर केस में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित 4 अन्य को उम्रकैद की सजा

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। करीब दो दशक पहले मैनेजर रंजीत सिंह (ranjit singh) की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा (Dera Saccha Sauda) प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim Singh) और चार अन्य को उम्रकैद (life prison) की सजा सुनाई गई है। इसमें शामिल कृष्ण लाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल अन्य आरोपी है।

राम रहीम 31 लाख का जुर्माना भी भरेगा। अन्य दोषियों को भी भुगतान करना होगा। अब्दिल को ₹ 1.5 लाख, कृष्णन और जसबीर को 1.25 लाख और अवतार को 75,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। इस रकम का 50 फीसदी हिस्सा रंजीत सिंह के परिवार को जाएगा। मामले के छठे आरोपी की एक साल पहले मौत हो गई थी।

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इस महीने की शुरुआत में हरियाणा के पंचकुला में CBI की विशेष अदालत ने सभी पांचों को दोषी पाया। राम रहीम वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुआ, जबकि अन्य कोर्ट में मौजूद थे।

राम रहीम दो अनुयायियों के बलात्कार के लिए 2017 की सजा के बाद से रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद संभावित हिंसा की आशंका में पुलिस ने पंचकूला और सिरसा (जहां संप्रदाय का मुख्यालय है) में सुरक्षा कड़ी कर दी थी।

सीबीआई के आरोप पत्र के अनुसार गुरमीत राम रहीम सिंह ने अपने शिष्य रंजीत सिंह पर डेरा प्रमुख पर शिविर के अंदर महिला शिष्यों का यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए एक गुमनाम पत्र प्रसारित करने का संदेह किया था। जिसके बाद रंजीत की 2 जुलाई 2002 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हत्या कर दी गई थी। थानेसर पुलिस स्टेशन में हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

हाईकोर्ट ने 2003 में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सीबीआई ने डेरा प्रमुख और अन्य के खिलाफ 2007 में चार्जशीट दाखिल की थी। गुरमीत राम रहीम सिंह सिरसा में डेरा कैंप के अंदर अपनी महिला अनुयायियों से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है।

अगस्त 2017 में, उन्हें दो साध्वियों के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराया गया था। दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद, डेरा प्रमुख के अनुयायियों ने पंचकुला और हरियाणा के अन्य हिस्सों में भगदड़ मचा दी, जिससे 36 लोगों की मौत हो गई और 400 से अधिक लोग घायल हो गए। हालांकि, अभी तक किसी को भी हिंसा के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है।


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