कर्मचारी-पेंशनर्स को मिली बड़ी राहत, विभाग ने जारी किए आदेश, पेंशन सहित अन्य लाभ का मिलेगा फायदा

pensioner pension

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। रेलवे (Railway) ने एक बार फिर से अपने पेंशनर्स (Pensioners) को बड़ी राहत दी है। जिसका फायदा लाखों पेंशनर्स को होगा। दरअसल पेंशन विभाग (Pension department) ने इस मामले में आदेश जारी कियाहै। DO&PW के जारी आदेश के मुताबिक यदि सेवानिवृत्त कर्मचारियों (Retired employees) के संबंध में जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन (caste certification verification) में देरी होती है तो उन्हें सेवानिवृत्ति के लाभ के भुगतान में देरी नहीं की जा सकेगी। उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान समय पर किए जाएंगे। इस मामले में आदेश जारी कर दिया गया है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन में देरी के कारण सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान में देरी नहीं की जा सकेगी। जिसका लाभ लाखों रेलवे कर्चारियों को मिलेगा। इस मामले में आदेश जारी करते हुए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडब्लू) ने कहा कि कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/09(02)/2020-पी एंड पीडब्लू/(ए)(6721) दिनांक 30 नवंबर, 2021 की एक प्रति आदेश के साथ संलग्न है जो रेलवे पर परिवर्तन सहित लागू होगी। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन, नियम 1972) के नियम 9 और नियम 69 क्रमशः रेलवे सेवा (पेंशन) नियम 1993 के नियम 9 और नियम 10 के अनुरूप हैं।


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Kashish Trivedi

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