भोपाल, डेस्क रिपोर्ट मध्यप्रदेश कर्मचारियों (MP Employees) की बड़ी खबर सामने आई है। राज्य शासन के नियमित कर्मचारियों (Regular Employees) के जीपीएफ अकाउंट (GPF Account) से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा सामान्य भविष्य निधि अकाउंट की स्लिप ऑनलाइन अपलोड कर दी गई है। कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि जल्द ही अपने Statement Slip फिर से जांच लें।
भविष्य निधि खाते के तीन विकल्प होते हैं सामान्य भविष्य निधि खाता, सार्वजनिक भविष्य निधि खाता और कर्मचारी भविष्य निधि खाता हालांकि इन खातों की विशेषताएं और शर्ते अलग अलग तय की गई है। सामान्य भविष्य निधि खाते की ब्याज सरकार के नियमानुसार जारी की जाती है। वही कर्मचारियों को सरकार के नियम अनुसार इस वर्ष 8 फीसद जीपीएफ की ब्याज दर उपलब्ध कराई जा रही है। सेवानिवृत्ति के बाद उनके पेंशन और अन्य लाभों में जीपीएफ का बड़ा योगदान माना जाता है।
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कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते कौन किस लिए ऑनलाइन अपलोड करने के बाद अब जल्द ही उनके खाते में राशि ट्रांसफर की जा सकती है। कर्मचारी अपना जीपीएफ अकाउंट स्टेटमेंट मध्यप्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट agmp.nic.in पर देख सकेंगे।
- इसके लिए कर्मचारियों को होम पेज पर click here to know your GPF balance लिखे हुए पर क्लिक करना होगा
- जिस पर क्लिक करते ही एक नया टैब पोर्टल ओपन होगा।
- इस पोर्टल पर जीपीएफ सीरीज, अकाउंट नंबर सहित अन्य निजी जानकारी देने के साथ ही अधिकारी कर्मचारी बैलेंस की जांच कर सकेंगे।
(GPF) सामान्य भविष्य निधि की ये विशेषताएं हैं:
- पेंशनभोगियों के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारी एक बार सामान्य भविष्य निधि के सदस्य बन सकते हैं, जब वे अपने वेतन का एक निश्चित हिस्सा जीपीएफ खाते में योगदान करना शुरू कर देते हैं।
- सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) में शामिल होने के दौरान आपको परिवार के किसी सदस्य को नामित करने की आवश्यकता होती है जो जीपीएफ खाते में बचाई गई कुल राशि प्राप्त करने का अधिकार रखता है।
- राशि निकालने के समय नामांकित व्यक्ति को किसी दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी।
- एक बार जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उपार्जित राशि जारी करने के लिए तत्काल निर्देश जारी किया जाता है और अंतिम कार्य दिवस पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि सामान्य भविष्य निधि से अंतिम भुगतान प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- सामान्य भविष्य निधि ग्राहक की मृत्यु के मामले में, नामित व्यक्ति को जीपीएफ नियम और शर्तों के अधीन, ग्राहक की मृत्यु के बाद 3 साल के लिए जीपीएफ खाते में औसत शेष राशि के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है।
- हालांकि, देय अतिरिक्त राशि 60,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। भविष्य निधि नियम के अनुसार नामांकित व्यक्ति केवल तभी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होता है जब ग्राहक अपनी मृत्यु के समय कम से कम 5 तक सेवा में था।