नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। EPFO खाताधारकों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सभी सदस्य सेवानिवृत्ति निधि निकाय की कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) के तहत 7 लाख रुपये के मुफ्त जीवन बीमा कवर के भी हकदार हैं। EDLI-EPFO सदस्यों द्वारा भुगतान किए गए बिना किसी लागत या प्रीमियम के 7 लाख रुपये के सुनिश्चित जीवन बीमा लाभ का फायदा मिलता है। ईपीएफओ सक्रिय सदस्य के नामांकित या कानूनी उत्तराधिकारी को सक्रिय सेवा के दौरान खाताधारक की मृत्यु के मामले में 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1976 के तहत EPFO खाताधारक स्वचालित रूप से EDLI बीमा के लिए नामांकित हो जाते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कोई प्रीमियम या अन्य औपचारिकताएं शामिल नहीं हैं। बीमा कवर का निर्धारण लाभार्थी द्वारा मृत्यु से पहले पिछले 12 महीनों के दौरान प्राप्त वेतन द्वारा किया जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नियोक्ता 12% का भुगतान करता है, जिसमें से 8.33% पेंशन फंड में भेज दिया जाता है। एक नियोक्ता भी ईडीएलआई योजना में वेतन का 0.5% भुगतान करता है।
EPFO खाते से अपने LIC Premium का भुगतान
ईपीएफओ या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है, जो भारत में भविष्य निधि, पेंशन और अनिवार्य जीवन बीमा के विनियमन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। एक ईपीएफओ सदस्य के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि वह अपने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते से अपने जीवन बीमा निगम या LIC Premium का भुगतान कर सकता है।
कर और निवेश विशेषज्ञों के अनुसार, EPFO खाते से LIC Premium भुगतान के लिए, ईपीएफओ में फॉर्म 14 जमा करना होगा और फॉर्म 14 जमा करते समय किसी का ईपीएफ बैलेंस कम से कम दो साल की LIC Premium राशि के बराबर होना चाहिए।
हालांकि, ईपीएफओ में यह फॉर्म 14 जमा करते समय किसी के पास LIC Premium राशि के दो साल के ईपीएफ बैलेंस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि LIC Policy खरीदते समय या एलआईसी प्रीमियम भुगतान के बाद के चरण में कोई भी इस सुविधा का लाभ उठा सकता है।
हालांकि, किसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह EPFFO सुविधा है केवल एलआईसी प्रीमियम भुगतान के लिए उपलब्ध है और एक ईपीएफओ सदस्य किसी अन्य बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए इस सुविधा का प्रयोग नहीं कर सकता है।
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कर्मचारियों के लिए नि:शुल्क व्यवस्था
ईपीएफओ सदस्य को दिया जा रहा यह जीवन बीमा लाभ पीएफ/ईपीएफ खाताधारकों के लिए नि:शुल्क है। उनके नियोक्ता 15,000 रुपये की सीमा तक मासिक वेतन का 0.50 प्रतिशत भुगतान करेंगे।
Auto-Enrollment
पीएफ या ईपीएफ खाताधारकों के लिए ऑटो-नामांकन प्रावधान है। ईपीएफओ सदस्य या ग्राहक बनने के बाद वे ईडीएलआई योजना के लाभ के पात्र हो जाते हैं।
प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण
ईडीएलआई योजना का लाभ सीधे ईपीएफ या पीएफ खाताधारक के नामित या कानूनी उत्तराधिकारी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। ध्यान दें कि एक EPFO सदस्य केवल EDLI योजना द्वारा कवर किया जाता है, जब तक कि वह ईपीएफ का सक्रिय सदस्य है। EPF पंजीकृत कंपनी के साथ सेवा छोड़ने के बाद उसका परिवार/उत्तराधिकारी/नामांकित व्यक्ति इसका दावा नहीं कर सकता है। EDLI लाभों का लाभ उठाने के लिए कोई न्यूनतम सेवा अवधि नहीं है। ईडीएलआई के लिए नियोक्ता को अंशदान करना होता है और कर्मचारी के वेतन से कोई शुल्क नहीं काटा जा सकता है।
न्यूनतम सुनिश्चित लाभ
ईपीएफ ग्राहक के कानूनी उत्तराधिकारी या नामांकित व्यक्ति के लिए न्यूनतम सुनिश्चित लाभ ईएलडीआई 1976 के तहत 2.5 लाख रुपये है। बीमा राशि मृत्यु से पहले 12 महीनों के दौरान वेतन पर आधारित है।
सम एश्योर्ड की गणना कैसे की जाती है
इस योजना के तहत दावा राशि पिछले 12 महीनों में औसत मासिक वेतन का 30 गुना है जो अधिकतम 7 लाख रुपये है। औसत मासिक वेतन की गणना कर्मचारी के मूल + महंगाई भत्ते के रूप में की जाती है। इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपये का बोनस भी लागू है यदि नियोक्ता धारा 17 (2 ए) के तहत कर्मचारियों के लिए अधिक भुगतान वाली जीवन बीमा योजना लेता है तो वह योजना से बाहर निकल सकता है। ईडीएलआई द्वारा प्रदान किए जाने वाले बीमा कवरेज में कोई अपवाद नहीं है। यह चौबीसों घंटे बीमित व्यक्ति की सुरक्षा करता है