कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण सहित अन्य भत्ते का इस तरह मिलेगा लाभ, वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश

Kashish Trivedi
Published on -
cpcc

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) को मिलने वाले विशेष भत्ते (special allowances) को लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल वेतन निर्धारण सहित विशेष वेतन भत्ता और DA-HRA में कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वही आदेश में निर्देशित संबंधित नियम के अनुसार ही कर्मचारियों को विशेष भत्ता और महंगाई राहत उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा पदोन्नति पर उनके वेतन निर्धारण (Pay fixation on promotion) सहित दिए एचआरए (HRA) और अन्य विशेष वेतन भत्ते का निर्धारण भी संशोधित नियम के तहत ही किया जाएगा। जिसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी किए है।

जारी आदेश में कहा गया है व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 03.26/2020-ई III (ए) दिनांक 29.06.2022 की एक प्रति सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिए परिचालित करने का निर्देश दिया गया है। जिसमेँ कहा गया है अधोहस्ताक्षरी को इस मंत्रालय/विभाग के पत्र संख्या 27023(41)/74-एफ-जी-एल दिनांक 03 जनवरी 1975 और रक्षा लेखा विभाग/वित्त मंत्रालय (रक्षा) का पत्र संख्या 11323/अधिनियम/एएन दिनांक 20 फरवरी 1972 एसएएस परीक्षा को विशेष वेतन के रूप में उत्तीर्ण करने के लिए प्रोत्साहन के संबंध में है, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि कर्मचारियों के विशेष वेतन को ध्यान में रखा जाएगा।

इस संबंध में सरकार द्वारा जारी संबंधित आदेशों के तहत पदोन्नति पर वेतन का निर्धारण किया जायेगा। वही दिनांक 22 अप्रैल 1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/4/97-स्था (वेतन-II) के तहत DoPT के अनुसार पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग (5th CPC) की सिफारिश के अनुसार, अब से विशेष वेतन को विशेष भत्ता कहा जाता है और इसे अब तक उन्हीं शर्तों के अधीन दिया जाएगा जैसे FR 9(25) में निर्धारित हैं।

 Rashifal 03 August 2022: तुला-मकर सहित 5 राशियों के लिए आज खुलेंगे पदोन्नति के द्वार, धन-यात्रा के योग, जानें 12 राशियों का भविष्यफल

जारी आदेश के मुताबिक यह देखा गया है कि इस विभाग या DoPT द्वारा 7वें सीपीसी शासन से पहले अगले उच्च पद पर पदोन्नति पर वेतन के निर्धारण पर विशेष भत्ते के उपचार के संबंध में कोई और निर्देश/दिशानिर्देश जारी नहीं किए जाने के कारण, विभिन्न लेखा संवर्गों ने 3 सीपीसी में जारी एमओएफ/डीओई/डीएडी के पहले के निर्देश के अनुसार, पिछली सीपीसी व्यवस्था (5वें और 6वें सीपीसी और 7वें सीपीसी व्यवस्था में स्विच करने में) में पदोन्नति पर वेतन के निर्धारण के लिए विशेष भत्ता लेने की प्रथा का पालन कर रहा है।

दरअसल 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग ने योग्यता वेतन/विशेष भत्ते पर महंगाई भत्ते की अनुशंसा नहीं की, इसलिए खाता संवर्गों को दिए गए विशेष भत्ते/योग्यता वेतन पर DA-HRA आदि का अनुदान स्वीकार्य नहीं है। मूल वेतन में विशेष भत्ता (एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने पर) जोड़ने और अगले उच्च सेल में वेतन तय करने का मतलब होगा कि इस भत्ते को सभी उद्देश्यों के लिए वेतन के रूप में माना जाएगा, जो न केवल निश्चित मौद्रिक लाभ के सिद्धांत को कमजोर करेगा बल्कि यह अतिरिक्त वृद्धि की ओर ले जाएगा। वहीँ 7 सीपीसी के पैरा 8.9.45 की सिफारिश के अनुसार विशेष भत्ते पर महंगाई भत्ता स्वीकार्य नहीं होगी।

वहीँ नए नियम के तहत अगले उच्च पद पर पदोन्नति पर एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विशेष भत्ता के उपचार के लिए संभावित प्रभाव से निम्नलिखित निर्देशों/दिशानिर्देशों को अपनाने का निर्णय लिया गया है:

  • एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दिए गए विशेष भत्ते के तत्व को स्टैंडअलोन तत्व के रूप में माना जा सकता है अर्थात रुपये का विशेष भत्ता। प्रथम वर्ष के लिए 360 रु और दूसरे वर्ष से 630 रु होंगे।
  • विशेष भत्ते पर महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते स्वीकार्य नहीं होंगे।
  • विशेष भत्ता तब तक स्वीकार्य होगा जब तक कि SAS परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सरकारी कर्मचारी को अगले उच्च पद/ग्रेड में पदोन्नत नहीं किया जाता है।
  • एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अगले उच्च पद पर पदोन्नति पर, अगले उच्च पद पर पदोन्नति पर वेतन के निर्धारण के लिए विशेष भत्ते के तत्व को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
  • ऐसी पदोन्नति पर, ऐसे जीएस का वेतन सीसीएस (RP) नियम 2016 के नियम 13 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi

Other Latest News