MP : हितग्राहियों के लिए अच्छी खबर, निर्वाचन आयोग ने कन्यादान विवाह योजना कार्यक्रमों को दी सशर्त अनुमति, यह होंगे नियम

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में हितग्राहियों (MP beneficiaries) को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल प्रदेश में निकाय (MP Urban body election) और पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) को लेकर आचार संहिता लागू कर दी गई। आचार संहिता में किसी भी तरह के कार्यक्रम पर रोक लगाई गई। हालांकि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Chief Minister Girl Marriage Scheme) के लिए सशर्त अनुमति दी है। जिसका लाभ हितग्राहियों को मिलेगा। दरअसल सामूहिक विवाह कार्यक्रम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने असमंजस की स्थिति पर बड़ा खुलासा किया है।

राज्य निर्वाचन आयोग (state election commission) ने विभाग के पत्र पर सशर्त सामूहिक विवाह के कार्यक्रम की अनुमति दी है। इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह का कहना है कि सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन विभाग के सामूहिक विवाह कार्यक्रम को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कार्यक्रम का प्रचार प्रसार और विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा लेकिन हिताग्रहियों को इसका लाभ मिलेगा।

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