भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) एक नवीन तैयारी में है। जिसके तहत पुरानी हाई राइज बिल्डिंग (old high rise building) को तोड़ने पर इंसेंटिव (incentive) का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पुराने फ्लैट के बदले और ज्यादा बड़े फ्लैट मुफ्त या थोड़ी प्रीमियम राशि (premium amount) जमा करने पर लोगों को उपलब्ध हो सकेंगे। इसके लिए नगरीय विकास और आवास विभाग (Urban Development and Housing Department) ने री-डेवेलपमेंट पॉलिसी (Re-Development Policy) तैयार कर ली है।
नगरीय विकास आवास विभाग द्वारा 30 से ज्यादा पुराने जर्जर कॉन्प्लेक्स को तोड़कर नए इमारत बनाए जाएंगे। इसके लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। यह इमारत वैसे इमारत होगी, जिसे नगरीय निकाय द्वारा जर्जर घोषित किया गया है। वही जर्जर पर रहने वाले को री-डेवलपमेंट पॉलिसी से अच्छा लाभ मिलेगा।
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फिलहाल मध्य प्रदेश के शासकीय जमीन पर पुनर्निर्माण के लिए री-डेवलपमेंट पॉलिसी लागू है। वहीं नई पॉलिसी के दायरे में निजी और विकास प्राधिकरण हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाई गई कॉलोनियां भी शामिल की जाएगी। इसके लिए नगरीय विकास और आवास के कमिश्नर भरत यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि नई पॉलिसी से जर्जर इमारत में रह रहे लोगों को नए और बड़े घर उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं नगरीय निकाय को भी इन कॉलोनियों में सुविधा देने के लिए आसानी होगी। यह पॉलिसी पर्यावरण विकास और लोगों के नजरिए से बेहद फायदेमंद साबित होगी।
इस पॉलिसी के तहत रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए अलग-अलग FAR तैयार किया गया है। इस पॉलिसी के तहत निर्माण में ग्राउंड कवरेज और फ्लोर एरिया रेशों के इंसेंटिव प्रदान किए जाएंगे। वही इसके लिए मास्टर प्लान और भूमि विकास नियम में भी बदलाव किए जाएंगे।
इन बदलाव के तहत रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए FAR 0.50 जबकि कमर्शियल बिल्डिंग के लिए 0.75 ज्यादा FAR उपलब्ध कराया जाएगा। वही ग्राउंड कवरेज में 30 से बढ़ाकर 40 फीसद किया जा रहा है यानी 10000 वर्ग फीट के प्लॉट पर 4000 वर्ग फीट में निर्माण किए जा सकेंगे।
वही री-डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत बहुमंजिला इमारत को नए सिरे से बनाने से पहले रहवासी समिति की इजाजत लेना आवश्यक होगा। अपार्टमेंट एक्ट के तहत गठित समिति बिल्डर से पुरानी इमारत और नई इमारत बनाने अनुबंध करेगी। बड़े शहरों में हाई राइज बिल्डिंग को तोड़ने के लिए कानून व्यवस्था के हालात तैयार होते थे। नई नीति के तहत इन पर काबू पाया जाएगा।