कर्मचारी-पेंशनर्स के हित में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, फैमिली पेंशन में मिलेगा लाभ

चंडीगढ़, डेस्क रिपोर्ट। हाईकोर्ट (High court) ने एक बार फिर से कर्मचारी (employees)- रिटायर कर्मचारियों (retired employees) को बड़ी राहत दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने फैमिली पेंशन (family pension) पर बड़ा फैसला सुनाया है। जिसका लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों (pensioners) के अलावा उनके दत्तक बच्चों को भी मिलेगा। हाई कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट निर्देश दिया है कि सेवानिवृत्ति के बाद गोद लिए बच्चे को पारिवारिक पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है और उसे भी इसका लाभ मिलना चाहिए।

बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक शासकीय कर्मचारी के दत्तक पुत्र की याचिका पर विचार किया है। इसमें कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद गोद लिए बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। यह करना उचित नहीं होगा। वही दत्तक पुत्र द्वारा पेंशन के लाभ के लिए किए गए आवेदन को उसके पिता की सेवानिवृत्ति के तारीख के बाद गोद लिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया गया था। जिस पर अब हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।


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Kashish Trivedi

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