कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, प्रक्रिया-नियम में बदलाव, आदेश जारी, इस तरह मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
Published on -
employees news

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों की नियुक्ति (recruitment of employees) को लेकर नवीन आदेश जारी किया गया है। इसके लिए नियम में संशोधन देखने को मिला है। दरअसल ग्रुप ए और बी राजपत्रित अधिकारी कर्मचारियों के पदों पर भर्ती की पद्धति में आंशिक बदलाव हुए हैं। जिसके तहत अब भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।

राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहायक कानूनी अधिकारी (अभियोजन) और वरिष्ठ लोक अभियोजक (ग्रुप A और B राजपत्रित) के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। भारतीय रेलवे के अभियोजन संवर्ग में नियम इस प्रकार तय है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को भारतीय रेल अभियोजन संवर्ग (ग्रुप ए और बी राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2022 कहा जा सकता है। वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

आवेदन.—वहीँ ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट अनुसार होगा।

भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

 CBSE 10वीं-12वीं रिजल्ट पर बड़ी अपडेट, बोर्ड ने जारी किया महत्वपूर्ण पत्र, छात्रों के लिए जानना आवश्यक, अंक वेटेज पर नवीन जानकारी

निरर्हता – कोई व्यक्ति नहीं, –

  • जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या
  • जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है या अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, अगर संतुष्ट हो कि इस तरह के विवाह को ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दी जा सकती है।

शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या एक्यूरेट है, वह आदेश द्वारा और कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के प्रावधानों के संबंध में तय होंगे।

बचत– इन नियमों में कुछ भी आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, पूर्व सैनिकों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के लिए प्रदान की जाने वाली अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा। इस संबंध में नियम केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होंगे।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi

Other Latest News