पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण सूचना, पेंशन-फैमिली पेंशन-ग्रेच्युटी पर आई बड़ी अपडेट, कार्यालय ज्ञापन जारी

pensioners pension

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। पेंशनर्स (Pensioners) के लिए Pension-family-pension-gratuity पर बड़ी अपडेट है। दरअसल पेंशन-फैमिली पेंशन और ग्रेजुएटी का लाभ उठा रहे पेंशनभोगी के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners Welfare) द्वारा ज्ञापन जारी किया गया है। जिसमें कर्मचारियों के पेंशन नियम सहित उनके गणना की स्थिति पर स्पष्टीकरण दिया गया है। वहीं ऐसे कर्मचारी जो सेवाकाल के दौरान की अवधि में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उनके पारिवारिक पेंशन और मृत्यु उपदान की गणना किस प्रकार की जाएगी। इस पर स्पष्टीकरण दिया गया है।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) के जारी कार्यालय ज्ञापन में एक प्रति सं. 1/15/2020-पी एंड पीडब्लू (E) दिनांक 09.12.2021 सूचना और अनुपालन के लिए इसके साथ संलग्न है। ये निर्देश रेलवे पर भी आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। सीसीएस (Pension) नियम, 1972 के नियम 33, 34 और 50(5) और मूल नियमों के नियम 9(21)(A)(i) का उल्लेख संलग्न कार्यालय ज्ञापन में किया गया है। रेलवे सेवा (pension) नियम, 1993 के नियम 49, 50 और 70 (3) और भारतीय रेलवे स्थापना संहिता (IREC) खंड II (1987-version) के नियम 1303 (i) के अनुरूप हैं।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi