लाखों कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, नहीं कर पाएंगे अतिरिक्त ब्याज की मांग, लागू हुआ नया अध्यादेश

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लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट। सरकार (State government) ने नियम में बदलाव कर नवीन अध्यादेश जारी कर दिए हैं। इस अध्यादेश की जारी होते ही लाखों कर्मचारियों (Employees) को बड़ा झटका लगा है। अध्यादेश जारी होने के बाद अपना तो कर्मचारी सरकार से अतिरिक्त ब्याज (GPF Additional interest) की मांग कर पाएंगे और ना ही इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा पाएंगे।

यूपी में नियम के मुताबिक शासकीय सेवा में रहने वाले कर्मचारी लगातार तीन वर्ष तक यदि अपने जीपीएफ से ब्याज की राशि की निकासी नहीं करते थे तो उन्हें 1% ज्यादा ब्याज का भुगतान किए जाने का प्रावधान था। हालांकि सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1986 से इसे शासन के आदेश से समाप्त कर दिया गया था। इसके लिए किसी भी तरह के अध्यादेश जारी नहीं किए गए थे। जिसके बाद सरकार को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। वहीं राज्य शासन ने अब जीपीएफ पर प्रोत्साहन के तौर पर 1% अतिरिक्त ब्याज की व्यवस्था को समाप्त करते हुए प्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1985 नियम वालों का संशोधन कर लिया है और इसके लिए विधि मान्यकरण अध्यादेश 2022 लागू कर दिए हैं।


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Kashish Trivedi

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