भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। शिवराज सरकार (Shivraj Government) एक बार फिर से बड़ी तैयारी में है। जिसके तहत MP छोटे उद्योगों (small scale industries) को राहत देने के लिए नवीन व्यवस्था की गई है। साथ ही बड़े उद्योगों को राहत देने की तैयारी की जा रही है। एमएसएमई डिपार्टमेंट (MSME Department) की नई नीति और औद्योगिक भूमि भवन आवंटन और प्रबंधन नियम 2021 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
इस मंजूरी के साथ ही वैसी औद्योगिक इकाई, जिनमें कम से कम 5 साल तक उत्पादन किया गया हो और 2 साल से वह इकाइयां बंद पड़ी हो। ऐसे औद्योगिक इकाई अपनी रिवाइवल कि आधी जमीन बेच सकेंगी। हालांकि इसके लिए शर्ते भी निर्धारित की गई है। जमीन से औद्योगिक उद्देश्य के लिए भेजी जा सकेगी। इसके पीछे सरकार की मंशा बंद पड़े उद्योगों को एक बार फिर से राहत देना है।
वर्तमान नियम के तहत इन जमीनों को बेचे जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि निर्धारित शर्त के मुताबिक जमीन कमर्शियल और रेजिडेंशियल उद्योग के लिए नहीं दी जाएगी। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई है। सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग द्वारा सभी विकसित और विकसित किए जाने वाले उद्योग को पहले आओ पहले पाओ की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई किए जाने की सुविधा मिलेगी।
इससे पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग द्वारा गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र की जमीन को वेयर हाउस खोलने के सुझाव दिए गए थे। जिस पर ओमप्रकाश सकलेचा ने कहा कि उद्योग की जमीन वेयर हाउस खोलने के लिए दी जाती है तो नीति के तहत प्रावधान का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए ऐसी जमीनों को आईटी इंडस्ट्री को दिया जा सकता है। जिसके बाद कैबिनेट द्वारा के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।