भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) द्वारा स्कूल (MP Board)-में शामिल होने वाले छात्रों के लिए नई अपडेट सामने है। दरअसल MP School प्रवेश नीति 2022-23 (MP School Admission Policy 2022-23) तक जारी कर दिया गया है। जिसके बाद अब कक्षा 9वी में नामांकन की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू होगी। वही नामांकन 30 सितंबर तक हो सकेगा। 9वी में नामांकन के आधार पर छात्र 10वीं की परीक्षा का फॉर्म 15 जुलाई से 30 सितंबर तक के बीच भर सकेंगे।
वही 15 दिसंबर के बाद परीक्षा फॉर्म भरने पर ₹10000 विलंब शुल्क लिया जाएगा। अन्य बोर्ड के छात्रों को ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। माशिमं ने प्रवेश नीति 2022-23 को जारी किया है। जारी प्रवेश नीति के नियम की माने तो संस्था प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि वह प्रवेश देते समय छात्रों के सभी दस्तावेज की जांच करें। इसके बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया जाए।
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इसके अलावा ऐसे छात्र का डाटा समग्र आईडी से जोड़ा जाएगा। प्रवेश नीति में यह भी कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संबंध के संस्थाओं में नियमित स्वाध्याय छात्रों को प्रवेश और परीक्षा के संबंध में उत्तरदायित्व संस्था प्रमुख और अग्रेशन संस्था प्राचार्य के होंगे।
बता दें कि बीते कई सालों से देखने में आ रहा है कि छात्रों के प्रवेश पत्र जारी होने के बाद संस्था प्राचार्य के माध्यम से परीक्षा केंद्र पर छात्र द्वारा विषय का संशोधन कर परीक्षा में शामिल होने की प्रक्रिया में तेजी से माध्यमिक शिक्षा मंडल और छात्रों को काफी असुविधा होती है। ऐसे में अब छात्रों के परीक्षा परिणाम भी निर्धारित समय पर घोषित नहीं किए जा सकते हैं।
- इधर प्रवेश नीति 2022 23 की माने तो परीक्षा फॉर्म और नामांकन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के साथ प्रत्येक छात्र को डमी एडमिट कार्ड- नामांकन कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।
- इसके साथ ही प्राचार्य में प्रवेश पत्र नामांकन कार्ड अनिवार्य रूप से डाउनलोड कर छात्रों को वितरित करेंगे।
- इतना ही नहीं है सुनिश्चित करेंगे Dummy एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि है तो उसे नियत अवधि में ऑनलाइन संशोधन कर घोषणा पत्र अपलोड किया जाए।
- जिन स्कूल संस्था द्वारा त्रुटि सुधार किया गया। उसके लिए ऑनलाइन घोषणा पत्र अपलोड नहीं किया गया होगा। ऐसे प्रवेश पत्र और नामांकन पत्र डाउनलोड नहीं किए जा सकेंगे।
- इसके अलावा प्रवेश पत्र जारी होने के बाद परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार का विषय संशोधन मान्य नहीं किया जाएगा।