जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। उम्मीदवारों (Candidates) के हित के लिए एक बार फिर से हाई कोर्ट (MP high court) ने बड़ा फैसला दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने MP District court Recruitment 1255 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए 10 दिन में रिजल्ट के सुधार के निर्देश दिए। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित की गई है। बता दे जिला अदालत में 1255 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है।
जिसके लिए विभिन्न अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर की गई थी। वही याचिकाकर्ता की तरफ से वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दलील दी। दलील देते हुए उन्होंने कहा कि दोषपूर्ण रिजल्ट घोषित हुए हैं। जिससे छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। इस सिलसिले में विभिन्न तथ्यों को पेश किया गया था।
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दलील देते हुए अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि आरक्षित श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थियों को वंचित किए जाने की समस्या के अलावा अन्य कई तरह की खामियों को रेखांकित किया गया है। वही इन दलीलों पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट की सुनवाई में परीक्षा रजिस्टर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने 10 दिन पूर्व भी पदभार संभाला इस रिजल्ट संशोधन के लिए उन्हें कुछ वक्त दिया जाना चाहिए। जिस पर हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की युगल पीठ ने 10 दिन के भीतर रिजल्ट में सुधार के निर्देश दिए हैं। वहीं इसकी जिम्मेदारी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार परीक्षा को सौंपी गई है।