भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP News) में सरकारी कामों में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है।इसी कड़ी में गुना में 2 कर्मचारियों और नरसिंहपुर में एक शिक्षक को निलंबित (Suspended) कर दिया गया है।वही दतिया में लेखापाल, सहायक ग्रेड-2 और उपयंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा नरसिंहपुर में 105 व्यक्तियों पर 4000 से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है।
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गुना कलेकटर फ्रेंक नोबल ए. के निर्देश पर करायी गयी जांच के दौरान अनियमितता एवं लापरवाही पाये जाने पर दो कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जांच तहसीलदार लीना जैन एवं जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग राजेन्द्र जाटव द्वारा की गयी। निलंबन अवधि में रामचरण कोरी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कार्यालय चांचौडा नियत किया गया है।निलंबन अवधि में स्वामी का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय गुना रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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मप्र शासन (MP Government) के आदेशों की अवहेलना पाये जाने पर नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला खमरिया- जरजोला की प्राथमिक शिक्षक बबीता साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में साहू का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नरसिंहपुर रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।
105 व्यक्तियों पर 4000 का जुर्माना
नरसिंहपुर में रोको- टोको अभियान के तहत सोमवार 13 दिसम्बर को जिले के 8 नगरीय निकायों में बगैर मास्क के घूमने वाले 105 व्यक्तियों पर 4 हजार 270 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। मास्क नहीं लगाने पर नगरीय निकाय क्षेत्र नरसिंहपुर में 12 व्यक्तियों पर 600 रूपये, गाडरवारा में 8 व्यक्तियों पर 300 रूपये, करेली में 3 व्यक्तियों पर 300 रूपये, गोटेगांव में 18 व्यक्तियों पर 360 रूपये, तेंदूखेड़ा में 30 व्यक्तियों पर 360 रूपये, चीचली में 4 व्यक्तियों पर 200 रूपये, सांईखेड़ा में 17 व्यक्तियों पर 1200 रूपये तथा नगर परिषद सालीचौका में 7 व्यक्तियों पर 350 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा पुलिस विभाग द्वारा 6 व्यक्तियों पर 600 रूपये का जुर्माना लगाया गया।
लेखापाल, सहायक ग्रेड-2 और उपयंत्री को नोटिस
दमोह कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एस.कृष्ण चैतन्य द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत उप जिला निर्वाचन अधिकारी भव्या त्रिपाठी ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लेखापाल सगीर खान एवं जिला शिक्षा केन्द्र के सहायक ग्रेड-2 संतोष नामदेव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी आदेश के तहत संबंधितों से कहा गया है कारण बतायें कि संबंधित द्वारा इस प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण क्यों न आपके विरूद्ध मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील के तहत दंडित किये जाने हेतु कार्यवाही की जाये। तत्संबंध में अपना उत्तर नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये। समय अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में संबंधितों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।
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दमोह जिले के विकासखण्ड तेन्दूखेड़ा में सेक्टर (जोनल ऑफीसर) के दायित्वों का निर्वहन किये जाने के लिए नियुक्त ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग तेन्दूखेड़ा के उपयंत्री हरिकृष्ण राज के मुख्यालय पर अनुपस्थित एवं बिना किसी अवकाश स्वीकृति के अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने पर तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दमोह के माध्यम से भेजा गया आदेश अभी तक तामील नहीं होने के आरोप में उप जिला निर्वाचन अधिकारी भव्य त्रिपाठी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है संबंधित कारण बतायें कि इस प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के आरोप में क्यों न आपके विरूद्ध दंडित किये जाने के लिए कार्यवाही की जाये। तत्संबंध में अपना उत्तर नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये। समय अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में संबंधित के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।