MP School : स्कूली छात्रों को बड़ी राहत, बढ़ाई गई तिथि, 9 जुलाई तक सत्यापन कराना होगा अनिवार्य

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के स्कूल के छात्रों (MP School students) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों (private school admission) में निशुल्क प्रवेश के तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया। जिसका लाभ लाखो छात्रों को होगा। दरअसल इसके लिए नई तारीखों की घोषणा की गई है। दरअसल निजी स्कूलों के पहली कक्षा में निशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन (online application) की तिथि को बढ़ाकर 5 जुलाई तक किया गया है।

इस मामले में राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों के कक्षा 1 में निशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन के पूर्व की तिथि 30 जून तक निर्धारित की गई थी। जिसे बढ़ाकर 5 जुलाई किया गया है। अब छात्र सत्र 202-23 के लिए निजी स्कूल में ऑनलाइन आवेदन 5 जुलाई तक कर सकेंगे।

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वही तारीखों की घोषणा करते हुए राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक ने कहा कि पात्रता अनुसार निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए छात्रों का चयन ऑनलाइन लॉटरी द्वारा किया जाएगा। 14 जुलाई को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से छात्रों की लिस्ट निकाली जाएगी। बता दें कि वर्तमान में स्थानीय निकाय निर्वाचन चुनाव में शासकीय सेवकों की ड्यूटी लगी हुई है। जिसके बाद कई पालिका द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए सत्यापन कार्य नहीं कराए जा सके हैं। ऐसी स्थिति में छात्र हित को देखते हुए समय सारणी में संशोधन करने का फैसला लिया गया है।

संशोधित टाइम टेबल के मुताबिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और फॉर्म में त्रुटि सुधार 5 जुलाई तक किए जा सकेंगे। जिसके बाद सत्यापनकर्ता अधिकारी से सत्यापन केंद्र में 9 जुलाई तक अपने ऑनलाइन आवेदन के बाद सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। 14 जुलाई को ऑनलाइन लॉटरी द्वारा बच्चों को स्कूल का आवंटन किया जाएगा। जिसके बाद 23 जुलाई तक बच्चे आवंटित स्कूल में प्रवेश लेने की प्रक्रिया पूरा करेंगे।


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