MP School : निजी स्कूलों को लेकर बड़ी खबर, जल्द तैयार करें प्रप्रोजल, निर्देश जारी

school news

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों (Private School) के लिए बड़े काम की खबर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के संबंध मे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है। इसके तहत सभी निजी स्कूलों को 25 सितंबर से पहले फीस का प्रप्रोजल तैयार करना होगा।इसके बाद  प्रपोजल जनरेट करने के लिए स्कूल स्तर से कार्यवाही बंद कर दी जावेगी।

MP News : कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए बड़े काम की खबर, निर्देश जारी

डीपीसी सर्व शिक्षा अभियान ने बताया कि  निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right to Education Act) के अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों (Private School) में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र (state education center) द्वारा विभागीय पत्रों एवं सतत वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समय-समय पर स्पष्ट निर्देश देने के बावजूद भी अभी तक कुछ अशासकीय स्कूलों द्वारा सत्र 2019-20 की फीस प्रतिपूर्ति के लिए प्रपोजल तैयार नहीं किये हैं।


About Author
Pooja Khodani

Pooja Khodani

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)