भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के स्कूल शिक्षा विभाग (MP School Education Department) ने राजधानी भोपाल के एक निजी स्कूल (Private School Fees) पर बड़ी कार्रवाई की है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के निर्देश पर जवाहरलाल नेहरू स्कूल को ज्यादा फीस वसूलने के चलते कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है और 6 जुलाई 2021 तक स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार (MP School Education Minister Inder Singh Parmar) के निर्देश पर अशासकीय जवाहरलाल नेहरू स्कूल के विरुद्ध जाँच प्रतिवेदन संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ने प्रस्तुत किया है। जाँच में प्रतिवेदित किया गया है कि जवाहरलाल नेहरू स्कूल (Jawaharlal Nehru School) ने गत वर्ष की फीस की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है जो मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के नियम एवं निर्देशों का उल्लंघन है। शिकायत की जांच में जवाहरलाल नेहरू स्कूल को दोषी पाया गया है।
मंत्री इंदर सिंह परमार ने संस्था के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।इसके बाद जवाहर लाल नेहरू स्कूल (MP School) को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 6 जुलाई 2021 तक स्पष्टीकरण चाहा गया है। लिखित प्रतिवाद निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत ना करने पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जवाहरलाल नेहरू स्कूल की मान्यता समाप्त कर, CBSE संबद्धता समाप्त किए जाने और CBSE मान्यता के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस लिए जाने का प्रस्ताव राज्य शासन (MP Goverment) को प्रेषित किया जाएगा।
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उल्लेखनीय है कि इंदर सिंह परमार ने अभिभावकों और पालकों से स्कूलों द्वारा नियम विरुद्ध फीस वृद्धि किये जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर स्कूल शिक्षा विभाग को जाँच के निर्देश दिए है। निजी स्कूलों (MP School fees) द्वारा नियम के विरुद्ध फीस वृद्धि करने संबंधी शिकायतों की जांच प्रदेश के सभी जिलों में विभाग द्वारा की जा रही है।