MPPSC: शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, इस परीक्षा के भर्ती नियम में हुए संशोधन, जाने डिटेल्स

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (madhya pradesh) में MPPSC सहायक जेल अधीक्षक भर्ती (Assistant Jail Superintendent Recruitment) के लिए शिवराज सरकार (shivraj Government) ने बड़ा निर्णय लिया। दरअसल प्रदेश में आयोजित होने वाली सहायक जेल अधीक्षक पद पर भर्ती प्रक्रिया अब सब इंस्पेक्टर (sub-inspector) की तर्ज पर आयोजित की जाएगी। बता दें कि इससे पहले यह परीक्षा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (Madhya Pradesh Public Service Commission) के माध्यम से आयोजित की जाती थी।

प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए MPPSC सहायक जेल अधीक्षक पद पर भर्ती के लिए नए मापदंड (criteria) तैयार किए हैं। इस पद पर भर्ती के लिए अब अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता साबित करनी होगी। इसके लिए जेल सेवा भर्ती नियम 1974 में संशोधन किया गया है। नए संशोधन के मुताबिक अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता जैसे दौड़, लंबी-कूद और गोला फेंक में अंक हासिल करने होंगे। इसके साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षण के नए नियम लागू किए गए हैं। अभ्यर्थियों को दौड़ में चयन के लिए सिर्फ एक मौका उपलब्ध कराए जाएंगे।

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मामले में पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि सहायक जेल अधीक्षक की भर्ती के लिए नियम में बदलाव किया गया है। परीक्षा MPPSC में अलग से आयोजित होगी। इसमें अधिकारियों की भर्ती नए तरीके से की जाएगी। वहीं अभ्यर्थियों को गोला फेंक सहित दौड़ में महारत हासिल करनी होगी। पुरुष उम्मीदवारों को जहां 800 मीटर की दौड़ को 2:00 मिनट 40 सेकेंड में पूरा करना होगा। वहीं महिला अभ्यर्थी 3 मिनट 40 सेकेंड में 800 मीटर की दौड़ पूरा करेंगी। हालांकि भूतपूर्व सैनिकों को इसमें छूट दी जाएगी।

अभ्यर्थियों को दौड़ के लिए सिर्फ एक मौके उपलब्ध कराए जाएंगे जबकि लंबी कूद के लिए पुरुष, महिला और भूतपूर्व सैनिकों को तीन-तीन मौके दिए जाएंगे। इसके अलावा पुरुष अभ्यर्थियों को 7 किलो 260 ग्राम का गोला 19 फीट जबकि महिलाओं को 4 किलोग्राम का गोला 15 फीट फेंकना होगा। अब से आयोजित होने वाले सहायक जेल अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के साथ-साथ मैदान में भी दमखम दिखाने होंगे।


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Kashish Trivedi

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