Tue, Dec 30, 2025

MPPSC : OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, आगामी इंटरव्यू में इतने प्रतिशत पर बनेगा रिजल्ट

Written by:Kashish Trivedi
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MPPSC : OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, आगामी इंटरव्यू में इतने प्रतिशत पर बनेगा रिजल्ट

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। MPPSC ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के संबंध में आरक्षण मानदंडों (reservation norms) पर बड़ा जवाब दिया है। दरअसल 2021 में MPPSC परीक्षा में ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि ओबीसी को 14% से ज्यादा के आरक्षण नहीं दिए जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा MPPSC में आगे जितने भी इंटरव्यू आयोजित होंगे, वह 14% ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के हिसाब से ही आयोजित किए जाएंगे।

इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने कहा कि OBC के 27% आरक्षण सहित EWS के 10% आरक्षण को मिलाकर मध्य प्रदेश में कुल 73% आरक्षण हो गया था जबकि 50% से अधिक आरक्षण संभव नहीं है। इससे पहले MPPSC द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित किए गए थे। जिनमें 27% आरक्षण के आधार पर 571 सीटों को भरने के लिए परीक्षा घोषित की गई थी। हालांकि इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

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वही ओबीसी के लिए शिवराज सरकार ने 27% OBC आरक्षण तय किए थे जबकि अनुसूचित जाति के लिए 16%, ST के लिए 20 और EWS के 10% आरक्षण के कारण कुल आरक्षण प्रतिशत 73% पहुंच गया था। जिस पर अब हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई की गई है।

जबलपुर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि MPPSC मुख्य परीक्षा ओबीसी आरक्षण 14% से अधिक नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही आगे जितने भी इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। उन सब में ओबीसी का प्रतिशत 14% ही तय किया जाए। वहीं 14% के आधार पर ही एमपीपीएससी के रिजल्ट तैयार किए जा।