नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। पेंशनर्स (pensioners) के Pension-फैमिली पेंशन (family pension) को लेकर एक बार फिर से कार्यालय ने बैंक को निर्देश जारी किए हैं। इसका लाभ pensioners को मिलेगा। दरअसल पति-पत्नी का पेंशन के लिए संयुक्त खाता (joint account) होना अनिवार्य नहीं है। इस मामले में कार्यालय प्रमुख ने बड़ी बात कही है। दरअसल कार्यालय प्रमुख ने कहा कि सेवानिवृत्त (retire) होने वाली सरकारी कर्मचारी के लिए पति पत्नी के साथ संयुक्त खाता खोलना संभव नहीं है तो उन्हें आवश्यकता अनुसार ढील दी जा सकती है।
इस मामले में सभी बैंकों को सूचना प्रेषित की गई है। दरअसल ऐसे सभी बैंक जो केंद्र सरकार के पेंशन वितरण कार्य का हिस्सा हैं। उन्हें निर्देश जारी करते हुए कहा गया कि यदि पति-पत्नी पारिवारिक पेंशन भोगी, पारिवारिक पेंशन के लिए संयुक्त खाते का विकल्प चुनते हैं तो बैंक को नया खाता खोलने पर जोर नहीं देना चाहिए।
इसमें कार्यालय का कहना है कि संयुक्त बैंक खाता खोलने का कारण यह है कि पारिवारिक पेंशन बिना किसी देरी Pension शुरू की जा सके। पेंशन भोगी को नया पेंशन बैंक खाता खोलने में कोई दिक्कत ना आए। पेंशनर्स की मृत्यु के बाद फॅमिली पेंशन का दावा पेश करने के लिए पारिवारिक पेंशन भोगी के लिए उनके लिए खाता खोलना अनिवार्य नहीं है। हालाकि उनके लिए न्यूनतम दस्तावेज तय किए गए हैं। जो उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
मंत्री ने कहा कि पति या पत्नी के साथ एक संयुक्त बैंक खाता वांछनीय है और इसे उनके पति या पत्नी के साथ खोला जाना है। जिनके पक्ष में पीपीओ में पारिवारिक पेंशन के लिए एक प्राधिकरण मौजूद है। उन्होंने कहा कि इन खातों का संचालन पेंशनभोगी की इच्छानुसार “पूर्व या उत्तरजीवी” या “दोनों में से किसी एक या उत्तरजीवी” के आधार पर होगा।
पेंशन का दावा करने के लिए परिवार के सदस्य को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
यदि मृतक पेंशनभोगी का पति/पत्नी के साथ संयुक्त खाता हो
- ऐसी स्थिति में मृत पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे।
- पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए एक पत्र या आवेदन
- पेंशनभोगी को जारी पीपीओ कॉपी
- आयु का प्रमाण, आवेदक की जन्मतिथि
- इस मामले में, परिवार पेंशन शुरू करने के लिए पति या पत्नी को बैंक को फॉर्म 14 प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
पति/पत्नी या मृतक पेंशनभोगी का खाता एक नहीं हो
- दो गवाहों के हस्ताक्षर के साथ फॉर्म 14 आवेदन
- मृत पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र
- पेंशनभोगी को जारी पीपीओ कॉपी
- आवेदक की आयु या जन्मतिथि का प्रमाण
इस मामले में, फॉर्म 14 को राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन केवाईसी उद्देश्यों के लिए पीपीपी में दी गई जानकारी के आधार पर पति या पत्नी या आवेदक परिवार के सदस्य की पहचान करने के लिए आवश्यक भुगतान की आवश्यकता है।
पेंशनभोगी, पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के मामले में पेंशन के हस्तांतरण के लिए
- यदि पीपीओ में परिवार के किसी अन्य सदस्य को मान्यता दी गई है तो केस 2 के समान प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है।
- हालांकि, यदि पीपीओ में परिवार के किसी अन्य सदस्य का नाम नहीं पहचाना गया है, तो आवेदक को नया पीपीओ जारी करने के लिए उस कार्यालय से संपर्क करने की आवश्यकता है, जहाँ सरकारी कर्मचारी/पेंशनर ने पिछली बार सेवा की थी।
पारिवारिक पेंशन का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) का कहना है कि पेंशन भुगतान आदेश (PPO) में मृतक पेंशनभोगी के पति या पत्नी या परिवार के सदस्य का नाम शामिल किया जाना चाहिए।