नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। रेलवे ने अपने कर्मचारियों (Railway Employee) को बड़ी राहत दी है। दरअसल इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया। जिसका लाभ लाखों कर्मचारियों (employees) को मिलेगा। बता दे कि अब जिन परिवारों ने कोरोना महामारी के दौरान अपने परिजनों को खोया है। उन्हें भी WP सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए अधिकारी कर्मचारियों से ऐसे लोगों को डब्लूपीए पास (WPA Pass) उपलब्ध कराने के निर्देश करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री/रायबरेली ने अपने उपरोक्त पत्रों के माध्यम से मृतक रेल सेवक के पति या पत्नी की मृत्यु के बाद शेष लाभार्थियों के पक्ष में डब्ल्यूपी सुविधा जारी रखने के पहलू पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें कहा गया है कि मौजूदा रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण – 1993) इस संबंध में मौन है। जिन परिवारों ने कोरोना महामारी के दौरान अपने माता-पिता दोनों को खो दिया और गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उन्होंने भी WP सुविधा को जारी रखने का प्रतिनिधित्व किया है।
ऐसे मामलों में पास की सुविधा बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त और डब्ल्यूपी सुविधा से जुड़े प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे की जांच की गई है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, यह स्पष्ट किया जाता है कि मृतक रेल कर्मचारी के पति या पत्नी की मृत्यु के बाद भी डब्ल्यूपी सुविधा हो सकती है मौजूदा पास नियमों के अनुसार डब्ल्यूपी में शामिल होने के लिए पात्र सबसे बड़े लाभार्थी के नाम पर जारी रखा गया है। अन्य पात्र सदस्यों को भी पहले की तरह विधवा पास खाते (डब्ल्यूपीए) में जारी रखा जा सकता है।
ऐसे मामलों में जहां डब्ल्यूपीए बंद है या खोला भी नहीं गया है, लेकिन मृतक रेल सेवक के परिवार का कोई सदस्य, आवेदन प्राप्त होने पर, पास जारी करने वाले, प्राधिकरण (PIA), जहां WPA मौजूद है या से डब्ल्यूपी का लाभार्थी होने के लिए पात्र है। जहां मृतक रेल सेवक सेवानिवृत्त हो गया है, वह बंद डब्ल्यूपीए को फिर से खोल सकता है या एक नया डब्ल्यूपीए खोल सकता है, जैसा भी मामला हो। हालांकि, पासों की अधिकृत संख्या की गणना केवल वर्तमान कैलेंडर वर्ष से की जाएगी और जारी की जाएगी।
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पास की श्रेणी, पासों की संख्या और अन्य सुविधाओं/शर्तों को रेल सेवक की मृत्यु के समय पति या पत्नी को WP प्रदान करने के लिए प्रचलित नियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा। एक पात्र WP लाभार्थी के रूप में, पहले से ही आजीवन वैधता के साथ जारी व्यक्तिगत पारिवारिक पहचान पत्र (FIC), वैध बने रहेंगे। ऐसे मामलों में जहां पात्र लाभार्थी के पास ऐसा कोई FIC उपलब्ध नहीं है, एक नया FIC जारी किया जा सकता है।
उस लाभार्थी के संबंध में WP सुविधा बंद कर दी जाएगी जो किसी भी खाते पर पास सुविधा का हकदार हो जाता है या मौजूदा पास नियमों के किसी अन्य प्रावधान के तहत पास सुविधा के लिए अपात्र हो जाता है। जोनल रेलवे/पीयू इस स्पष्टीकरण को अपने नियंत्रणाधीन सभी PIA के ध्यान में लाएं और उन्हें इस संबंध में अनुरोधों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दें। इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।