कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, पदोन्नति में आरक्षण मामले में मंत्रालय ने जारी किया नवीन आदेश, इस तरह लागू होंगे नियम

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। रेलवे कर्मचारियों (Railway Employees) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल पदोन्नति में आरक्षण (Reservaton In Promotion)  के मामले में रेल मंत्रालय (rail ministry) ने नवीन आदेश जारी किए हैं। जिसमें पदोन्नति में आरक्षण लागू करने से पहले की जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। रेलवे बोर्ड स्पष्टीकरण आदेश में बताया गया है कि पदोन्नति में आरक्षण से पहले किस तरह के लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जाना है। इसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस पर स्पष्टीकरण आदेश जारी किए गए हैं। जिसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा।

आदेश में कहा गया है कि बोर्ड के पत्र सं. के पैरा 4(बी) की ओर ध्यान देना आवश्यक है। 95-ई(SCT)I/49/5(2) दिनांक 21.08.1997, के मुताबिक, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि रोस्टर के उद्देश्य के लिए संवर्ग का अर्थ एक विशेष ग्रेड होगा और इसमें किसी विशेष द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या कोडल/मैनुअल प्रावधानों या समय-समय पर जारी रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार भर्ती का तरीका शामिल होगी। ।


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Kashish Trivedi

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