काम की बात : RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक डेबिट-क्रेडिट कार्ड पर 1 जुलाई से लागू होगा ये नया नियम

MP Online Fraud

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। अगर आप भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड (Debit Credit Card) से ऑनलाइन शॉपिंग (Online shopping) करते हैं, तो ये आपके लिए काम की खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए नियम के अनुसार 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड टोकन नियम (Tokenisation Rules) बदल जाएंगे। इसके बाद व्यापारी अपने सर्वर पर ग्राहकों की कार्ड डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगे। बता दें कि पहले देशभर में कार्ड टोकन नियम अपनाने के लिए 1 जनवरी 2022 तिथि निर्धारित थी। इसे 1 जुलाई, 2022 तक छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। जिसके बाद आगामी माह की 1 तारीख से ये नियम लागू हो जाएगा।

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आरबीआई का उद्देश्य ग्राहकों की जानकारी सार्वजनिक होने को लेकर सुरक्षा प्रदान करना है। नया नियम लागू होने के साथ ही ऑनलाइन व्यापारियों को ग्राहकों का डेटा स्टोर करने की अनुमति नहीं होगी। मतलब वे कस्टमर के डेबिट या क्रेडिट कार्ड का नंबर, सीवीवी, कार्ड की एक्सपायरी डेट और अन्य संवेदनशील जानकारी स्टोर नहीं कर पाएंगे। हालांकि कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम को अनिवार्य नहीं रखा गया है। इसके बाद ग्राहक के पास ये विकल्प होका कि उसके कार्ड को टोकन किया जाए या नहीं। यदि कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के समय कार्ड टोकननाइजेशन के लिए सहमत है तो उसे पहले की तरह ही सिर्फ केवल सीवीवी या वन टाइम पासवर्ड (OTP) डालना होगा। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड टोकनाइजेशन प्रक्रिया अनिवार्य नहीं होने पर ये चुनाव हमेशा ग्राहक का होगा। खास बात ये कि टोकनाइजेशन नियम घरेलू ऑनलाइन लेनदेन पर ही लागू होगा।.


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।