MP Samvidha Employees : मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को 32 विभागों में कार्यरत 2.50 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिए है। इसके तहत संविदा कर्मचारियों के वार्षिक मूल्यांकन और इसके आधार पर सेवा समाप्ति का अधिकार अफसरों ने अपने पास रखा है।वही संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों काे नौकरी पर रखने वाले अधिकारी इनका हर साल मूल्यांकन करेंगे। काम संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति में संविदा कर्मचारी की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जा सकेगी।
सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर अमल करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को विभिन्न विभागों में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। साथ ही विभागों से कहा गया है कि इन दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में आवश्यक परिवर्तन कर नियमों का पालन किए जाना सुनिश्चित किया जाए।वही मध्य प्रदेश शासन के विभागों के अंतर्गत आने वाले निगम, मंडल, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय, आयोग, विकास प्राधिकरण, बोर्ड, परिषद, संस्थाएं इन दिशा निर्देशों को अपने संविदा कर्मियों के लिए लागू करने के संबंध में अपने स्तर पर समुचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे।
अनुकंपा नियुक्ति-अवकाश और एनपीएस भी शामिल
दिशा निर्देश में संविदा अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर, उनकी सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति, संविदा पदों की नियमित पदों से समकक्षता का निर्धारण, उनके पारिश्रमिक का पुनरनिर्धारण एवं वार्षिक वृद्धि, अवकाश स्वीकृति, उनके साथ अनुबंध निष्पादन, उनके आश्रितों को उपादान भुगतान, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ, उनका सेवा मूल्यांकन एवं उनके विरुद्ध कार्यवाहियों से संबंधित प्रावधान, उन्हें स्वास्थ्य बीमा लाभ तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों को सम्मिलित किया गया है।
इस तरह तय किया जाएगा वेतन
- 1अप्रैल 2018 को वेतन निर्धारण 1000 रुपए होने पर 2019-20 में 7.69 प्रतिशत वेतन वृद्धि जोड़े जाने पर 1 अप्रैल 2019 की स्थिति में वेतन 1076.90 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा।
- 1076.90 रुपए मिल रहे वेतन में 2020-21 में 5.16 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी जिसमें 55 रुपए 57 पैसे की वृद्धि होगी। इस प्रकार संविदा कर्मी का नया वेतन 1132.47 रुपए हो जाएगा।
इसी तरह आगे के वर्षों में गणना की जाएगी। 1 अप्रैल 2023 में इसे 100 के गुणांक में बराबर कर दिया जाएगा। - नियमित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाएगी, इसमें नियुक्ति करने वाले विभाग द्वारा न्यूनतम कट ऑफ अंक निर्धारण एवं अन्य अर्हताओं के संबंध में नियम बनाकर चयन प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।
- संविदा कर्मचारी जिस नियमित समकक्ष पद के लिए आवेदन करेगा, उसके बराबर या उच्चतर संविदा पद पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु में मिलेगी। आयु संबंधी समस्त छूट 55 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- विभाग स्वीकृत संविदा पदों के नियमित वेतनमान में वर्गीकरण कर जीएडी को 30 अगस्त के पूर्व भेजेंगे।
ऐसे संविदा कर्मचारी, जिनकी संविदा नियुक्ति 1 अप्रैल 2018 के पूर्व हुई हो एवं जो नियुक्ति दिनांक से निरंतर संविदा पर कार्यरत होंगे उनके वेतन का निर्धारण इस तरह होगा। - कर्मचारी का 1 अप्रैल 2018 की स्थिति में नियमित पद के शासकीय सेवकों के लिए 7वें वेतनमान के अंतर्गत संबंधित पे-मेट्रिक्स लेवल के न्यूनतम वेतन के 100% के बराबर काल्पनिक आधार पर तय किया जाएगा।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है ये घोषणाएं
- संविदा कर्मचारियों की सेवाओं के लिए प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त होगी।
- संविदा कर्मचारियों को समय-सीमा में नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा।
- संविदा कर्मचारियों को वेतन/मानदेय में पूर्व में निर्धारित 90 प्रतिशत के स्थान पर शत-प्रतिशत राशि प्रदान की जाएगी।
- संविदा कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक गणना संबंधी कार्यवाही शीघ्र की जाएगी।
- संविदा कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ भी मिलेगा ।
- संविदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी की व्यवस्था की जाएगी।
- विभागों में नियमित पदों पर भर्ती में 50% पदों पर संविदा कर्मचारियों को आरक्षण रहेगा।
- संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश के साथ मातृत्व अवकाश भी प्रदान किया जाएगा।
- संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह आकस्मिक, अर्जित और ऐच्छिक अवकाश मिलेंगे।
- कुछ कारणों से संविदा कर्मचारियों के काटे गए वेतन की राशि वापस की जाएगी। कोई केस नहीं चलेगा।
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