नगरीय निकायों को लेकर बड़ी खबर, 28 फरवरी तक उठा सकते है लाभ, ये निर्देश जारी

भूपेन्द्र सिंह नगरीय निकायों

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। नए साल में मध्य प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है, इसके तहत आज 15 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक नगरीय निकायों में भवन अनुज्ञा के प्रकरणों में नागरिकों को प्रशमन (कंपाउंडिंग) का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा। इसके द्वारा मप्र शासन द्वारा प्रशमन की सीमा 30 प्रतिशत किये जाने का लाभ दिया जाएगा।इस अभियान के नोडल अधिकारी देवेन्द्र व्यास, सहायक संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी गजेन्द्र नागेश, अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास रहेंगे। किसी भी जानकारी एवं प्रश्नों के समाधान के लिए इनसे संपर्क किया जा सकता है।

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आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास (Urban Administration and Development Department) निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि मप्र शासन (MP Government) की इस सुविधा का लाभ नागरिक ले रहे हैं। इससे नगरीय निकायों को प्रशमन शुल्क के रूप में अब तक 62 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हो चुकी है। टाइप-1 (भवन अनुज्ञा से अधिक निर्माण) प्रकार के प्रकरणों में भवन स्वामियों के ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित होते हैं और आवेदक द्वारा सेल्फ एसेसमेंट कर प्रशमन शुल्क जमा किया जाता है। इसमें इन्दौर नगर निगम द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। भोपाल नगर निगम के द्वारा भी इस दिशा में अच्छे प्रयास किये गये हैं।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)