MP News : संविदाकर्मियों को बड़ी राहत, संगठन ने की सीएम से मुलाकात, इन सेवा-शर्तों में होगा संशोधन, अवकाश का भी मिलेगा लाभ

Pooja Khodani
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MP Samvidha Employees : मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारियों के नई नीति के विरोध के बाद राज्य सरकार इसमें संशोधन करने का फैसला किया है। इसके तहत अब संविदाकर्मी के हर साल मूल्यांकन के बाद सेवा समाप्ति की शर्त हटेगी।हर साल उनके मूल्यांकन और उनके कामकाज के आधार पर सेवा वृद्धि के नियमों को हटाया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की तरह ही संविदाकर्मियों को अवकाश दिए जाएंगे। उपयोग नहीं होने पर इन अवकाश को अगले साल कैरी फॉर्वर्ड किया जाएगा।

जल्द होगा इन नियमों संशोधन, इस तरह मिलेगा लाभ

  1. सीएम शिवराज सिंह चाैहान ने  संविदा कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को भेंट करने के बाद आश्वासन दिया है कि मध्‍य प्रदेश में अब संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को नया नाम मिलेगा। अगर आपके पास कोई नाम हो तो सुझाएं। जिले से कोई अधिकारी संविदाकर्मी की सेवा समाप्त नहीं कर पाएगा। नियमित कर्मचारियों की तरह ही अवकाश की सुविधा मिलेगी। प्रतिवर्ष सेवा का मूल्यांकन करने की व्यवस्था भी नहीं रहेगी। हड़ताल के समय का जो वेतन कटा था, वह भी वापस मिलेगा और कोई प्रकरण भी नहीं चलेगा।
  2. सीएम ने कहा कि नवीनीकरण के लिए मूल्यांकन जैसी व्यवस्था नहीं रहेगी। जिले से कोई अधिकारी सेवा समाप्त नहीं कर सकेगा। कोई प्रकरण होने पर कर्मचारियों के लिए जांच आदि की जो व्यवस्था है, वही रहेगी। सरकार ने संविदा कर्मचारियों के जीवन में निश्चिंता लाने के लिए यह फैसले लिए। पूर्व में भी कर्मी कल्चर खत्म करने, अध्यापक पद का सम्मानजनक नाम देने का निर्णय लिया गया था। शासकीय सेवकों और सभी संविदा कर्मचारियों के हित में राज्य सरकार संवेदनशील होकर कार्य कर रही है।
  3. इस दौरान संविदा कर्मचारियों ने सीएम का आभार व्यक्त किया।  तकनीकी कर्मचारियों की समस्या का भी समाधान होगा। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप ही दिशानिर्देश होंगे। इसको लेकर संशोधन किया जाएगा।

कांग्रेस नेता का ट्वीट- सरकार की नीयत और नीति स्पष्ट नहीं है

एमपी के कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने भी एक बार फिर संविदाकर्मियों के हित में ट्वीट कर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार की नीयत और नीति स्पष्ट नहीं है, 2013 और 2018 में किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाई भाजपा सरकार। 15 सालों से लगातार हो रहा है संविदा कर्मचारियों का शोषण। अपने भविष्य को लेकर चिंतित और दुखी हैं संविदा कर्मचारी ।

उन्होंने आगे लिखा है कि संविदा नीति 2023 में फिर से बदलाव करने की बात यह स्पष्ट करती है कि भाजपा सरकार की नियत सही नहीं है ।।कांग्रेस के विरोध के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बैठक बुलाकर स्पष्टीकरण देना पड़ा एवं एक दिन पहले जारी की गई संविदा नीति 2023 में संशोधन की बात कहना पड़ा। संविदा नीति 2023 में संशोधन के बावजूद भी नहीं हो पाएगा संविदा कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सेवा शर्ते

  1. मध्य प्रदेश शासन के विभागों के अंतर्गत आने वाले निगम, मंडल, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय, आयोग, विकास प्राधिकरण, बोर्ड, परिषद, संस्थाएं इन दिशा निर्देशों को अपने संविदा कर्मियों के लिए लागू करने के संबंध में अपने स्तर पर समुचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे।
  2. संविदा अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर, उनकी सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति, संविदा पदों की नियमित पदों से समकक्षता का निर्धारण, उनके पारिश्रमिक का पुनरनिर्धारण एवं वार्षिक वृद्धि, अवकाश स्वीकृति, उनके साथ अनुबंध निष्पादन, उनके आश्रितों को उपादान भुगतान, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ, उनका सेवा मूल्यांकन एवं उनके विरुद्ध कार्यवाहियों से संबंधित प्रावधान, उन्हें स्वास्थ्य बीमा लाभ तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों को सम्मिलित किया गया है।
  3. 1अप्रैल 2018 को वेतन निर्धारण 1000 रुपए होने पर 2019-20 में 7.69 प्रतिशत वेतन वृद्धि जोड़े जाने पर 1 अप्रैल 2019 की स्थिति में वेतन 1076.90 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा।1076.90 रुपए मिल रहे वेतन में 2020-21 में 5.16 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी जिसमें 55 रुपए 57 पैसे की वृद्धि होगी। इस प्रकार संविदा कर्मी का नया वेतन 1132.47 रुपए हो जाएगा।इसी तरह आगे के वर्षों में गणना की जाएगी। 1 अप्रैल 2023 में इसे 100 के गुणांक में बराबर कर दिया जाएगा।
  4. नियमित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाएगी, इसमें नियुक्ति करने वाले विभाग द्वारा न्यूनतम कट ऑफ अंक निर्धारण एवं अन्य अर्हताओं के संबंध में नियम बनाकर चयन प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।
  5. संविदा कर्मचारी जिस नियमित समकक्ष पद के लिए आवेदन करेगा, उसके बराबर या उच्चतर संविदा पद पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु में मिलेगी। आयु संबंधी समस्त छूट 55 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
  6. विभाग स्वीकृत संविदा पदों के नियमित वेतनमान में वर्गीकरण कर जीएडी को 30 अगस्त के पूर्व भेजेंगे।ऐसे संविदा कर्मचारी, जिनकी संविदा नियुक्ति 1 अप्रैल 2018 के पूर्व हुई हो एवं जो नियुक्ति दिनांक से निरंतर संविदा पर कार्यरत होंगे उनके वेतन का निर्धारण इस तरह होगा।
  7. कर्मचारी का 1 अप्रैल 2018 की स्थिति में नियमित पद के शासकीय सेवकों के लिए 7वें वेतनमान के अंतर्गत संबंधित पे-मेट्रिक्स लेवल के न्यूनतम वेतन के 100% के बराबर काल्पनिक आधार पर तय किया जाएगा।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की थी ये घोषणाएं

  1. संविदा कर्मचारियों की सेवाओं के लिए प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त होगी।
  2. संविदा कर्मचारियों को समय-सीमा में नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा।
  3. संविदा कर्मचारियों को वेतन/मानदेय में पूर्व में निर्धारित 90 प्रतिशत के स्थान पर शत-प्रतिशत राशि प्रदान की जाएगी।
  4. संविदा कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक गणना संबंधी कार्यवाही शीघ्र की जाएगी।
  5. संविदा कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ भी मिलेगा ।
  6. संविदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी की व्यवस्था की जाएगी।
  7. विभागों में नियमित पदों पर भर्ती में 50% पदों पर संविदा कर्मचारियों को आरक्षण रहेगा।
  8. संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश के साथ मातृत्व अवकाश भी प्रदान किया जाएगा।
  9. संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह आकस्मिक, अर्जित और ऐच्छिक अवकाश मिलेंगे।
  10. कुछ कारणों से संविदा कर्मचारियों के काटे गए वेतन की राशि वापस की जाएगी। कोई केस नहीं चलेगा।


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