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Sun, Dec 21, 2025

MP के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, रुकेगा वेतन! पेंशन को लेकर ये निर्देश जारी

Written by:Pooja Khodani
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MP के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, रुकेगा वेतन! पेंशन को लेकर ये निर्देश जारी

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों (MP Employees Pensioners) के लिए पेंशन से जुड़ी काम की खबर है। रीवा और डिंडौरी कलेक्टर के बाद अब सीहोर और बालाघाट कलेक्टरों द्वारा पेंशन प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटाने और पीपीओ नंबर जारी करने के निर्देश दिए गए है। वही लापरवाही बरतने पर अधिकारियों का वेतन (Salary) रोकने की कार्रवाई की जाएगी।

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बालाघाट कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि वे अपने कार्यालय के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण तैयार करने के लिए सेवानिवृत्ति के 06 माह पूर्व से ही तैयारी प्रारंभ कर दें और समय सीमा में पेंशन प्रकरण जिला पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत करें। जिससे सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को रिटायरमेंट के साथ ही PPO जारी किया जा सके और उसके सभी स्वत्वों का भुगतान हो सके।समय सीमा में पेंशन प्रकरण प्रस्तुत नहीं करने वाले आहरण संवितरण अधिकारी एवं कार्यालय प्रमुख का वेतन रोकने और स्थापना शाखा के लिपिक के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की जायेगी।

बालाघाट कलेक्टर (Balaghat Collector) डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने साफ कहा है कि  कार्यालय प्रमुख एवं स्थापना लिपिक की लापरवाही के कारण किसी कर्मचारी के पेंशन प्रकरण में अनावश्यक विलंब होना बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की सेवा सत्यापन, वेतन अनुमोदन एवं जन्म तिथि में त्रुटि हो तो उसका समय पर निराकरण किया जाये। बगैर किसी वाजिब कारण के सेवानिवृत्त कर्मचारी को प्रोविज्नल पेंशन जारी नहीं की जायेगी तो कार्यालय प्रमुख का वेतन रोका जायेगा।

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इसके अलावा सीहोर में जिले में शासकीय सेवकों के लंबित पेंशन (Pension) प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर जिला पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत करने के संबंध सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। विभागों में लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए व्यक्तिगत रूचि लेकर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के छः माह पूर्व ही पेंशन प्रकरण तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए हैं।