अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, ट्रांसफर पॉलिसी के लिए गाइड लाइन जारी, ये रहेंगे नियम, 5 फरवरी तक देनी होगी सूचना
समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग की मूलभूत जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर संधारित है। सभी लोकसेवक अपनी जानकारियों को देखेंगे और यदि किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 05 फरवरी तक सूचित करेंगे।
MP School Transfer Policy 2023: मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत यदि किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 05 फरवरी तक सूचित करें, अन्यथा 6 फरवरी को जानकारी लॉक कर दी जाएगी।
5 फरवरी तक सूचित करें
ट्रांसफर पॉलिसी की गाइड लाइन के अनुसार, एजुकेशन पोर्टल पर स्कूल वार स्वीकृत पदों की जानकारी एवं उसके अनुसार संख्या एवं विषयमान से अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन स्थानान्तरण नीति की कंडिका 3.2 के अनुसार किया गया है जिसे एजुकेशन पोर्टल के सरप्लस मैनेजमेंट सिस्टम अंतर्गत देखा जा सकता है।समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग की मूलभूत जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर संधारित है। सभी लोकसेवक अपनी जानकारियों को देखेंगे और यदि किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 05 फरवरी तक सूचित करेंगे।
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6 फरवरी को लॉक होगी जानकारी
नीति के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपरोक्त कार्य हेतु एक सेल का गठन किया जायेगा और प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण उसी दिन किया जाकर पोर्टल पर अपडेट किया जायेगा तदुपरांत शत प्रतिशत लोकसेवकों की जानकारी को दिनांक 06/02/2023 तक लॉक किया जायेगा लॉक होने के बाद किसी भी प्रकार का सुधार किया जाना संभव नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षक/ उच्च माध्यमिक शिक्षक /उ.श्रे. शिक्षक / व्याख्याता की ई-सेवा पुस्तिका में विषय की जानकारी में सुधार संचालनालय स्तर से किया जायेगा ।
संचालनालय में प्रस्ताव भेजा जायेगा
विषय त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में पर्याप्त दस्तावेजों यथा नियुक्ति आदेश (जिसमे विषय अंकित हो) के साथ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विशेष वाहक के माध्यम से दिनांक 10/02/2023 तक संचालनालय में प्रस्ताव भेजा जायेगा।संचालनालय द्वारा सही पाए गए विषय संबंधी प्रकरणों का निराकरण / अपडेट किया जायेगा। अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु दिनांक 31/01/2023 को सायं 4 बजे विडियो कांफ्रेंस आयोजित की गयी है जिसमे संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत पोर्टल प्रभारी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे।