अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, ट्रांसफर पॉलिसी के लिए गाइड लाइन जारी, ये रहेंगे नियम, 5 फरवरी तक देनी होगी सूचना

Govt employee news

MP School Transfer Policy 2023:  मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है।  लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।  इसके तहत यदि किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 05 फरवरी तक सूचित करें, अन्यथा 6 फरवरी को जानकारी लॉक कर दी जाएगी।

5 फरवरी तक सूचित करें

ट्रांसफर पॉलिसी की गाइड लाइन के अनुसार,  एजुकेशन पोर्टल पर स्कूल  वार स्वीकृत पदों की जानकारी एवं उसके अनुसार संख्या एवं विषयमान से अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन स्थानान्तरण नीति की कंडिका 3.2 के अनुसार किया गया है जिसे एजुकेशन पोर्टल के सरप्लस मैनेजमेंट सिस्टम अंतर्गत देखा जा सकता है।समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग की मूलभूत जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर संधारित है। सभी लोकसेवक अपनी जानकारियों को देखेंगे और यदि किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 05 फरवरी तक सूचित करेंगे।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)