भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं (electricity consumers) को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (Central Zone Electricity Distribution Company) ने बड़ी राहत दी है। ऊर्जा मंत्री के निर्देश के बाद अब जोन और वितरण केन्द्रों पर विद्युत संबंधी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।इसके लिए 4 संभागों के 16 जिलों में बिजली शिकायत निवारण शिविर आयोजित किए जाएंगे।
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दरअसल, बीते दिनों ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (Energy Minister Pradyuman Singh Tomar) ने विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये है। इसके बाद मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने फैसला किया है कि कार्यक्षेत्र के भोपाल (Bhopal), नर्मदापुरम, ग्वालियर (Gwalior) एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में विद्युत देयकों से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए जोन और वितरण केन्द्र स्तर पर शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा।
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मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि कंपनी (Central Zone Electricity Distribution Company) विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्पित है। इसी दिशा में पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र में वितरण केन्द्र और जोन स्तर पर आयोजित होने वाले शिकायत निवारण शिविरों के माध्यम से उपभोक्ताओं की विद्युत देयक एवं बिजली संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण उपमहाप्रबंधक स्तर के अधिकारी तथा वितरण केन्द्र प्रभारी की उपस्थिति में किया जाए।
इन समस्याओं का होगा समाधान
शिकायत निवारण शिविरों में बिजली बिल संबंधित शिकायतें जिनमें समय पर बिल वितरण नहीं होना और प्राप्त नहीं होना, अधिक राशि के बिल (Electricity Bill), गलत बिल जारी होना, ऑनलाइन बिल जनरेट नहीं होना, ऑनलाइन पेमेंट अपडेट नहीं होना, मीटर संबंधी शिकायतें जिनमें समय पर रीडिंग नहीं होना, गलत रीडिंग, देरी से रीडिंग होना, ट्रांसफार्मर संबंधी शिकायतें, विद्युत प्रदाय संबंधी शिकायतें, नवीन कनेक्शन संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाएगा।
अविद्युतीकृत कॉलोनियों के बिल्डर्स/कॉलोनाईजर पर होगी कार्यवाही
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि राजधानी भोपाल एवं आसपास के इलाकों में प्राइवेट बिल्डर्स और कॉलोनाईजर द्वारा विकसित की जा रही कॉलोनियों में नियमानुसार विद्युत अधोसंरचना का कार्य कराया जाना आवश्यक है जिससे वहाँ रहने वाले उपभोक्ताओं को नियमानुसार वैध बिजली कनेक्शन ((Electricity Connection)) देकर निर्धारित दरों पर गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय किया सके।कंपनी द्वारा सभी मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे ऐसी कॉलोनियों को चिन्हित कर बिल्डर्स/कॉलोनाईजरों पर कार्यवाही करें तथा वहॉं रहने वाले नागरिकों को बिल्डर्स के माध्यम से विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने के लिये प्रेरित करें ताकि नियमानुसार वैध दरों पर गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय सुनिश्चित किया जा सके।
कंपनी ने रेरा को लिखा पत्र
कंपनी ने कहा कि बिजली सप्लाई (Electricity Supply) कोड के अनुसार अस्थाई विद्युत कनेक्शन अधिकतम 5 वर्ष तक की अवधि के लिए ही दिया जा सकता है। ऐसे बिल्डरों और कॉलोनाईजर पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जा रही है, जिनके द्वारा विद्युत अधोसंरचना का कार्य कराये बिना ही अस्थाई कनेक्शन लेकर विद्युत का उपयोग एवं बिजली का विक्रय किया जा रहा है। इसके लिए कंपनी ने रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) को पत्र लिखकर कार्यवाही का अनुरोध किया है। वही जनता से अपील की है किवे कॉलोनियों में प्लाट, दुकान एवं मकान खरीदने से पहले सुनिश्चित करें कि वह कॉलोनी नियमानुसार विद्युतीकृत है अथवा नहीं।