भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (Central Region Power Distribution Company) ने बिजली कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल (Madhya Pradesh State Electricity Board) के अनंतिम रूप से मध्य क्षेत्र कंपनी के ऐसे कार्मिक जो अपने स्वयं, पति या पत्नी अथवा अभिभावक के घर पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाना चाहते हैं, उस खर्च की राशि प्रारंभ में कंपनी द्वारा वहन की जाएगी। योजना के संबंध में विवरण एवं फार्म कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
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इसमें से 50 प्रतिशत राशि कंपनी (Electricity Company) द्वारा कार्मिक के वेतन से 12 समान किश्तों में वसूली जाएगी। यदि किसी कार्मिक की सेवा अवधि 12 माह से कम है, तो उन कार्मिकों के लिए मासिक किश्त की राशि तदानुसार निर्धारित की जाएगी। कंपनी में वर्तमान में चल रही सोलर रूफटाप योजना के अंतर्गत अधिकतम 3 किलोवाट तक का सोलर रूफटाप प्लांट स्थापित किया जा सकता है।। इच्छुक कार्मिक जो सोलर रूफटाप प्लांट लगवाना चाहते हैं, वे पोर्टल https://rooftop.mpcz.in/uwp_rooftop पर जाकर 31 जुलाई 2021 के पूर्व आवेदन कर सकते हैं।
दरअसल, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत कार्मिकों के लिए पूर्व में जारी योजना जिसके तहत नियमित कार्मिकों के बिजली बिल (Electricity Bill) में नियत प्रभार, ऊर्जा प्रभार एवं FCA चार्ज में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती थी, इसे 31 मार्च 2021 से समाप्त कर दिया गया है। इसके विकल्प के तौर पर अब कार्मिकों के लिए सोलर रूफटाप प्रोत्साहन योजना जारी की गई है।इसी प्रकार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के ऐसे नियमित कर्मचारी जो कंपनी कैडर, सोसायटी और स्थाई कर्मी हैं, जिन्हें वर्तमान में उनके बिजली बिल में ऊर्जा प्रभार में कोई छूट का प्रावधान नहीं हैं, वे भी अपने स्वयं अथवा पति/पत्नी के घर पर अधिकतम 3 किलोवाट तक का सोलर रूफटाप प्लांट लगवा सकते हैं।
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इसके लिए कंपनी द्वारा वर्तमान में चल रही सोलर रूफटाप योजना के अंतर्गत सोलर रूफटाप की स्थापना पर होने वाला खर्च कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। इस राशि को 12 समान किश्तों में कर्मचारी (Electrical workers) से जमा करवाया जाएगा। ऐसे कार्मिक जो 12 माह से पहले सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके मासिक किश्तों का निर्धारण अलग से किया जाएगा। योजना के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य) अथवा उप मुख्य महाप्रबंधक (शहरी परियोजना) अथवा नजदीकी बिजली वितरण कार्यालय (Electricity distribution office) में संपर्क किया जा सकता है।