DA News : उत्तर प्रदेश सरकार में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश वित्त विभाग ने जारी कर दिए हैं। इस आदेश के अनुसार अब कर्मचारियों को मूल वेतन का 230 फीसदी और 427 फीसदी भत्ता प्रदान किया जाएगा।
1 जुलाई 2007 से किया जाएगा भुगतान
आपको बता दें उत्तर प्रदेश वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार राज्य सरकार में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिन्हें केंद्र सरकार के छठे वेतनमान और राज्य सरकार की वेतन संरचना के हिसाब से लाभ मिल रहा है, उन्हें अब 230 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं ऐसे कर्मचारी जिन्हें पांचवें वेतनमान और राज्य सरकार की वेतन संरचना के हिसाब से लाभ मिल रहा है उन्हें अब 427 फ़ीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। सभी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2007 से यह लाभ प्रदान किया जाएगा।
नकदी में किया जाएगा भुगतान
दीपक कुमार, मुख्य सचिव वित्त विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए इस आदेश के अनुसार बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान 1 नवंबर 2023 से नकदी के रूप में किया जाना तय किया गया है। इससे पहले की राशि कर्मचारियों के प्रॉविडेंट फंड में जमा कर दी जाएगी। जिन अधिकारी या कर्मचारी का प्रॉविडेंट फंड खाता उपलब्ध नहीं है, उनकी राशि या तो एरियर और पीपीएफ खाते में जमा की जाएगी या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में प्रदान की जाएगी।
ऐसे दिया जाएगा रेसिडुअल डियरनेस अलाउंस
साथ ही ऐसे कर्मचारी जो कि एनपीएस के तहत आते हैं, उनके रेसिडुअल डियरनेस अलाउंस की धनराशि के बराबर की 10 प्रतिशत धनराशि टियर एक खातों में जमा की जाएगी और 14 फीसदी के बराबर धनराशि टियर एक पेंशन खातों में जमा कर दी जाएगी। 90% धनराशि कर्मचारियों के PPF खाते में या NSC के रूप में प्रदान की जाएगी।