नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना क्राइसिस (Corona) के बीच चुनाव आयोग (Election Commission) ने एक और अहम फैसला लेते हुए कहा है कि 2 मई को होने वाली मतगणना के दौरान कोई भी प्रत्याशी या एजेंट कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के बिना मतगणना केंद्र (Counting center) के अंदर नहीं जा सकेंगे। इस फैसले के अनुसार प्रत्याशी को तभी प्रवेश मिलेगा जब वो RTPCR निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करे या वैक्सीनेशन के दोनों डोज लेने का प्रमाणपत्र हो। RTPCR रिपोर्ट 24 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
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बता दें कि पांच राज्यों में हुए चुनाव की मतगणना 2 मई को होगी और इसी दिन नतीजे घोषित किए जाने हैं। इस फैसले के मुताबिक अब राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत मतगणना केंद्र में प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवार के पास 24 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, या फिर उन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लगे हों। इससे पहले मंगलवार को चुनाव आयोग ने नतीजों के बाद विजय जुलूस या किसी तरह के जश्न पर पाबंदी लगा दी थी। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुए चुनावों की मतगणना 2 मई को होनी है। विधानसभा चुनावों के नतीजे आने से बाद जीत के जुलूस पर पाबंदी रहेगी।