भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में लापरवाही पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। राज्य शासन (MP Government) ने उच्च न्यायालय (High Court) के आदेश के पालन में लापरवाही बरतने पर भिंड के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग के.के. शर्मा को निलंबित (Suspended) कर दिया है। इसी मामले में ग्वालियर क्षेत्र के चीफ इंजीनियर के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए तीन इंक्रीमेंट रोकने के लिए शोकॉज नोटिस जारी किया गया है।
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निलंबन आदेश (suspension order) में कहा गया है कि उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में प्रचलित एक अवमानना प्रकरण में भिंड के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण केके शर्मा पेशी के दिन समक्ष में मौजूद थे। उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेशित किया गया था कि प्रकरण में 7 दिवस में याचिकाकर्ता के स्वत्वों का भुगतान नियमानुसार किया जाए और 22 जुलाई 2021 तक यदि भुगतान न हो पाए तो प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।