नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) प्राप्त करने वाले किसानों (farmers) के लिए एक अच्छी खबर है। अब किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक मदद देने के लिए सरकार (Modi government) ने पेंशन सुविधा (pension benefit) पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को 3000 रुपये तक की पेंशन (pension) मिलेगी।
पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को 60 साल बाद पेंशन दी जाएगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप पीएम किसान में खाताधारक हैं तो आपको किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। आपका पंजीकरण (registration) सीधे पीएम किसान मानधन योजना में किया जा सकता है।
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हालांकि इसके लिए कुछ दस्तावेज महत्वपूर्ण किये गए हैं। मानधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आयु प्रमाणपत्र
- आय प्रमाण पत्र
- फील्ड के खसरा खतौनी
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
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इस योजना में पंजीकृत किसान को न्यूनतम मासिक पेंशन 3000 रुपये या 60 वर्ष की आयु के बाद 36,000 रुपये की वार्षिक पेंशन मासिक निवेश पर आयु के अनुसार मिलेगी। इसके लिए किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये मासिक निवेश करना होगा। पीएम किसान मानधन में पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। खाताधारक की मृत्यु होने पर पत्नी को 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी। पारिवारिक पेंशन में केवल पति/पत्नी शामिल हैं।
पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Pension Scheme) की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन (pension) का प्रावधान है। इस योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष तक का कोई भी किसान निवेश कर सकता है। इसके तहत किसान को 3000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलती है।
पीएम किसान योजना के तहत, सरकार पात्र किसानों को हर साल 2,000 रुपये की 3 किस्तों में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता देती है। यह राशि सीधे किसान के खाते में जारी की जाती है। अगर इसके खाताधारक पेंशन योजना पीएम किसान मानधन में हिस्सा लेते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। साथ ही अगर किसान इस विकल्प को चुनता है तो पेंशन योजना में हर महीने काटे गए अंशदान की भी इन 3 किस्तों में मिलने वाली राशि में से कटौती की जाएगी।