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पुलिस कमिश्नर सिस्टम: हरिनारायण चारी को इंदौर तो मकरंद को भोपाल की जिम्मेदारी, यहां देखें लिस्ट

Written by:Pooja Khodani
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पुलिस कमिश्नर सिस्टम: हरिनारायण चारी को इंदौर तो मकरंद को भोपाल की जिम्मेदारी, यहां देखें लिस्ट

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली (Police commissioner system in Bhopal and Indore) को लागू होने के बाद नियुक्ति का दौर शुरु हो गया है। इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा (Harinarayan Chari Mishra) होंगे वही मकरंद देवस्कर (Makarand Deuskar) को भोपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरिनारायणचारी मिश्रा 2003 बैच के सीनियर आईपीएस ऑफिसर है और इंदौर के डीआईजी भी रह चुके है, तो वही मकरंद देउस्कर मुख्यमंत्री सचिवालय में ओएसडी हैं।इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए है।

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हरिनारायण चारी मिश्रा बिहार के सिवान जिले के रघुनाथपुर से हैं। वे वहां अपनी स्कूली शिक्षा ले कर सिवान से बीएचयू आ गए। यहां से इतिहास विषय पर पोस्टग्रेजुएशन में टॉप किया। उसके बाद सिविल सर्विस की ओर कदम बढ़ा दिया और उनका आईपीएस (IPS) में चयन हो गया। हरिनारायण चारी मिश्रा इकलौते अफसर हैं। जो किसी भी विषय पर बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं, दर्शन पर भी इनकी गहरी रुचि है, सरलता सहजता और बेदाग चरित्र ही इस अफसर की पहली पहचान है।

दरअसल, पुलिस आयुक्त प्रणाली में इंदौर नगरीय पुलिस जिले में 36 थानों और भोपाल नगरीय पुलिस जिले में 38 थानों की सीमाओं को समाविष्ट किया गया है। दोनों शहरों में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी पुलिस आयुक्त रहेंगे। दोनों महानगरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली के लिये अधिकारियों के पद और जोन का भी निर्धारण किया गया है।पुलिस आयुक्त प्रणाली के लागू हो जाने से इंदौर और भोपाल के पुलिस कमिश्नर की शक्तियों एवं प्राधिकारों को मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक तथा महानिरीक्षक के सामान्य नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन निहित किया गया है।

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पुलिस आयुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होंगी। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (1974 का 2) की धारा-21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों में इंदौर और भोपाल नगरीय पुलिस जिले में पदस्थ पुलिस उपायुक्तों एवं पुलिस सहायक आयुक्तों को अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।पुलिस एक्ट-1861 के अनुसार मेट्रोपोलिटिन क्षेत्र में पुलिस आयुक्त के अधीन पुलिस का प्रशासन रहेगा। पुलिस आयुक्त पुलिस महानिदेशक के सामान्य नियंत्रण एवं परिवेक्षण में रहेंगे।

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