भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने महत्वपूर्ण बात कहते हुए कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग (Election Commission) को जिम्मेदार ठहराया है। हाईकोर्ट का कहना है कि नियमों का कड़ाई से पालन आयोग ने नहीं कराया, जिसके कारण कोरोना इस खतरनाक तरीके से फैला। बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुए चुनावों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया।
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मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि ‘चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या के आरोपों का मामला दर्ज होना चाहिए।’ उन्होने टिप्पणी करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि जब चुनाव हो रहे थे तो क्या आप किसी और ग्रह पर थे। इसी के साथ अदालत ने कहा कि अगर दो मई को होने वाली मतगणना में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया तो काउंटिंग भी रोक देंगे। चुनाव आयोग को कोरोना की दूसरी लहर के लिए पूर्णतया जिम्मेदार ठहराते हुए आयोग ने कहा किसी भी तरह के प्रोटोकॉल का चुनाव में पालन नहीं किया गया और रैलियों में भीड़ को नहीं रोका गया। मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने चुनाव आयोग से कहा कि मतगणना के दिन कोविड 19 प्रोटोकॉल लागू करने की योजना 30 अप्रैल तक अदालत के समक्ष पेश की जाए।