MP में फिर बढ़ी सख्ती, गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन, नाइट कर्फ्यू भी लागू

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना (MP Corona Update) के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है, ऐसे में केंद्र सरकार के निर्देश पर आगामी त्यौहारों को देखते हुए राज्य शासन, गृह विभाग (MP Home Department) ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी हैं। गृह विभाग ने एमपी में गणेशोत्सव और ताजियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।

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इसके तहत जुलूस नहीं निकाले जाएंगे, मूर्ति विसर्जन 10 लोग ही कर सकेंगे और रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा। धार्मिक व सामाजिक जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे।  गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर कार्रवाई करेंगे। वे धारा 144 के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। साथ ही जुलूस, पंडाल आदि के संबंध में अलग से परमिशन देंगे।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)