भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों (Student) के लिए बड़ी खबर है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं (MP Board Exam) से पहले छात्रों को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया गया है। जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (Tribal Affairs Department and Scheduled Caste Welfare Department) के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) ने भी 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए निजी और सरकारी आवासीय स्कूल व छात्रावास (Private and government residential schools and hostels) खोलने की अनुमति दे दी है।
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इस संबंध में कुछ शर्तों के साथ शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को देर शाम आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि गृह विभाग (Home department) द्वारा जारी एसओपी (SOP) का पालन करना होगा। वही एसी (एयर कंडीशनर) चलाने से पहले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (Central public works department) के दिशा-निर्देशों का भी पालन करना होगा।
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स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इन्दर सिंह परमार (Minister Inder Singh Parmar) ने बताया कि प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों कें लिए सभी शासकीय और अशासकीय आवासीय विद्यालय और छात्रावास खोले जा सकेंगे। कोविड 19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए इन आवासीय विद्यालयों और छात्रावासो में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार(Ministry of Health and Family Welfare, Government of India), गृह विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) एवं निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
इन शर्तों का करना होगा पालन
- विद्यार्थियों को बुलाने से पहले प्रबंधन को अभिभावकों की लिखित अनुमति लेना होगी।
- जहां तक संभव हो सके, कम से कम 6 फीट का सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा।
- हर स्टूडेंट को आपने मोबाइल पर आरोग्य ऐप इंस्टॉल कर उपयोग करना भी अनिवार्य किया गया है।
- परिसर को साफ रखने के लिए सोडियम हाइपो क्लरोराइड का इस्तेमाल करने को कहा गया है।
- मास्क-साबुन, सैनेटाइजर का इंतजाम होना चाहिए और बच्चों को यह भी सिखाना होगा कि खांसते-छींकते समय उन्हें क्या करना है।
- एसी (एयर कंडीशनर) चलाने से पहले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
- विभाग ने साफ कर दिया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा-स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी स्कूल एवं छात्रावास प्रबंधन की होगी।
- कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी माता-पिता और अभिभावकों की लिखित सहमति के आधार आएंगे।
- आवासीय विद्यालय और छात्रावासों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी।
- आवासीय विद्यालयों द्वारा ऑनलाईन कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
- आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में कार्यक्षेत्र और अन्य सामान्य उपयोग वाले क्षेत्रों को सोडियम हाइपोक्लोराइड से साफ किया जायेगा तथा बार-बार छूई जाने वाली सतहों की सफाई का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
- विद्यालय एवं छात्रावासों में राज्य हेल्पलाइन नम्बर और स्थानीय हॉस्पिटल आदि के नम्बर को विद्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति के दौरान शिक्षकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों द्वारा सम्पर्क किया जा सकेगा।
- फर्श की सफाई तथा परिसर को नियमित रूप से सेनेटाइज कराना अनिवार्य होगा। एयर-कंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिये सीपीडब्ल्यूडी के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- विद्यार्थियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य की पूर्ण जिम्मेदारी स्कूल एवं छात्रावास प्रबंधन की होगी।
- छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी आवासीय स्कूल व हॉस्टल प्रबंधन की होगी।