इंदौर, आकाश धोलपुरे। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर (Indore) में कोरोना (Corona) के बढ़ते प्रभाव के चलते 19 अप्रैल तक लॉकडाउन (Lockdown) किया गया है। इसी बीच रविवार को इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह (Indore Collector) ने एक आदेश जारी कर ये साफ कर दिया 12 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक 5 दिवसीय कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) रहेगा। इसमें धारा 144 के तहत कुछ प्रतिबंध रहेगें जिनका पालन करना सभी को जरूरी है यदि ऐसा नही हुआ प्रतिबंध तोड़ने वालो पर कार्रवाई की जाएगी।
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इसके तहत मास्क को ठीक ढंग से पहनकर बाहर निकलने के साथ ही निर्धारित आयु वर्ग के लोगो को वैक्सीनेशन करवाना बेहद जरूरी मापदंड को कलेक्टर के आदेश में प्रमुखता से रखा गया है ताकि आम आदमी और उनका परिवार सुरक्षित रहे। इधर, कोरोना कर्फ्यू का उल्लेख कर 12 से 16 अप्रैल के 5 दिवसीय प्रतिबंधो में शामिल इलाको का भी आदेश जिक्र किया गया है। जिसके तहत इंदौर जिले सभी नगरीय निकाय, महू कन्टोनमेंट क्षेत्र, रंगवासा क्षेत्र में सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान और सभी शासकीय अशासकीय कार्यालय पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। जहां कोरोना कर्फ्यू के चलते अत्यावश्यक कार्य होने पर ही मास्क ठीक ढंग से लगाकर बाहर निकला जा सकेगा।
वही ध्यान रखने वाली बात ये होगी इन औद्योगिक इकाइयों के अतिरिक्त शहर में औद्योगिक गतिविधियों का संचालन नही किया जा सकेगा वही जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों और उनसे संबंधित ट्रांसपोर्ट संचालन कर्फ्यू से मुक्त रहेंगे। वही नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों के कार्यालय बन्द रहेंगे। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों से जुड़े सी एंड एफ एजेंट और वेयर हाउस से जुड़ी गतिविधियों को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
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रविवार को जारी आदेश के मुताबिक अन्य राज्यों से माल सेवा वाहनो का आवागमन जारी रहेगा। इसके अलावा सभी ट्रांसपोर्ट और लोडिंग वाहन आवाजाही कर सकेगें। आदेश में ये बात भी उल्लेखित है कि औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिए कच्चा व तैयार माल, उद्योगों में लगे कर्मचारी व अधिकारियो का आवागमन भी छूट में शामिल है।
शहरी क्षेत्र में ऐसे संचालित होगा सबकुछ
कोरोना कर्फ्यू के दौरान इंदौर शहर में सभी किराना/ग्रोसरी की थोक व खेरची दुकाने सुबह 6 बजे से 10 तक 4 घण्टे के लिए खुल सकेंगी और इस दौरान खेरची किराना/ग्रोसरी दुकानो से दुकान संचालक होम डिलेवरी कर सकेंगे। वही दुकान संचालको को समयावधि के दौरान कोविड नियमो का उल्लंघन किया गया तो ऐसी दुकानो का संचालन बंद करवा दिया जाएगा। वही किराना और ग्रोसरी की दुकानो में रात 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक Transport के माध्यम से सामान की आवाजाही कर सकेंगे और इसके लिए ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करने वालो को भी छूट रहेगी। हालांकि सुपर मार्केट में केवल ग्रोसरी और किराना सामान में ही अपना व्यवसाय संचालित कर सकेंगे।
सब्जी ठेलों पर प्रशासन की नजर
वही सब्जी व फलो के विक्रय को लेकर केवल चोइथराम मंडी चालू रहेगी जहां से चलित ठेलों के जरिये शहर में सुबह 10 बजे तक सब्जी का विक्रय शहर में हो सकेगा वही शहर में हाट बाजार, सड़क और फुटपाथ पर सब्जी व फलो का विक्रय नही किया जा सकेगा और यदि ऐसा हुआ तो निगम और प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग कर उसे रोकेगा।कोरोना कर्फ्यू की अवधि में दूध वितरण फेरी व दूध डेरी के माध्यम से सुबह 10 बजे तक किया जा सकेगा। वही हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए मेस और टिफिन सेंटर सुबह और शाम पहले की ही तरह चालू रह सकेंगे।
ऑनलाइन डिलिवरी रहेंगी चालू
इसके अलावा होम डिलेवरी सर्विसेज जैसे जौमेटो, अमेजन, बिग बास्केट घर पहुंच सेवा उपलब्ध करवा सकेंगे वही रेस्टोरेंट संचालक केवल रसोईघर खोलकर केवल होम डिलेवरी ही कर सकेंगे। कर्फ्यू के दौरान Bank-ATM और केंद्र सरकार के कार्यालय खुले रहेंगे। वही राज्य सरकार के वो ही कार्यालय खुले रहेंगे जो अत्यावश्यक कोविड प्रबंधन में जुटे है। वही परीक्षा केंद्र, परीक्षा संचालन में लगे अधिकारी व कर्मचारी और स्टूडेंट्स कर्फ्यू से मुक्त रहेंगे। इसके अलावा एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस सेवाएं जारी रहेगी। वही बीपीओ/काल सेंटर और मोबाइल कंपनियों के सपोर्ट स्टॉफ व यूनिट्स प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगी।
राशन दुकानें खुली रहेंगी
इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कंट्रोल की दुकाने गरीबो के राशन के लिए खुली रहेगी ताकि गरीबो को अनाज मिल सके। वही कोविड 19 से जुड़े टीकाकरण की टीम और हेल्थ केयर वर्कर प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगें। इसके अखबार वितरण, मीडियाकर्मी, बस, रेल और ट्रेन से आने जाने यात्री भी आवाजाही कर सकेंगे। कुल मिलाकर लॉक डाउन के पहले कोरोना कर्फ्यू में कई बाते प्रतिबंधो से मुक्त है बावजूद इसके इस बात का ध्यान सभी को रखना होगा कि कोरोना के प्रोटोकॉल के पालन के साथ मास्क का ठीक ढंग से सभी वर्ग उपयोग करे क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके अपने भी सुरक्षित रहेंगे।
ये रहेंगे कोरोना कर्फ्यू से बाहर
इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी आदेश में कोरोना कर्फ्यू से ये इकाइयां मुक्त रहेगी। जिसमे चिकित्सा संस्थान, लेबोरेटरी, अस्पताल, क्लिनिक, केमिस्ट के थोक व रिटेल विक्रेता, फार्मास्युटिकल इकाइयां और इनसे जुड़े प्रतिष्ठान व ट्रांसपोर्ट गतिविधियों को कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है। वही औद्योगिक क्षेत्रों में पोलोग्राउंड, सांवेर रोड़ ए – एफ सेक्टर, लक्ष्मीबाई औद्योगिक क्षेत्र, बरदरी, पालदा, राउ – रंगवासा औद्योगिक क्षेत्र, 71 नम्बर स्कीम, भमोरी, शिवजी नगर, रामबली नगर, संगम नगर स्थित औद्योगिक इकाइयां और देवास नाका स्थित औद्योगिक इकाइयों से सम्बंधित तथा फार्मास्युटिकल से ट्रांसपोर्ट गतिविधियों का संचालन कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधो से मुक्त रहेगा।